नॉमिनी हो या ना हो, पोस्ट ऑफिस पैसे निकालने का सबसे फास्ट तरीका
Post Office की स्कीम काफी पॉपुलर है। इसमें गारंटी रिटर्न के साथ हाई इंटरेस्ट भी मिलता है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अकाउंट होल्डर की मृत्यू के बाद पोस्ट ऑफिस से पैसे कैसे निकाल सकते हैं।

देश के कई लोगों के पास पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होता है। लोग इसमें पैसा जमा करके सेविंग करते हैं और कई स्कीम में निवेश भी करते हैं। खासकर गांवों में जहां बैंक कम होते हैं, वहां पोस्ट ऑफिस ज्यादा काम आता है। लेकि कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर अकाउंट होल्डर की अचानक मौत हो जाए तो पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसे को कैसे निकाला जाए।
नॉमिनी होने पर पैसे निकालना आसान
अगर अकाउंट का नॉमिनी है तो नॉमिनी व्यक्ति ही पैसे निकाल सकता है। नॉमिनी को पोस्ट ऑफिस में जाना होता है और कुछ फॉर्म भरने होते हैं। फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे कि मौत का प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड, पता और फोटो देना होता है। इसके बाद पैसा उसे मिल जाता है।
वसीयत या कानूनी दस्तावेज होने पर पैसा कैसे मिलेगा?
अगर खाता धारक ने अपनी वसीयत बनाई है या किसी कानूनी दस्तावेज से किसी को पैसा मिलने का हक दिया है, तो वह व्यक्ति भी क्लेम कर सकता है। उसे पोस्ट ऑफिस में फॉर्म भरना होगा और सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर पैसा दिया जाता है।
नॉमिनी न होने पर कैसे निकालें पैसे
अगर नॉमिनी नहीं है और जमा राशि 5 लाख रुपये तक है तो पैसा निकालने के लिए छह महीने का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद क्लेम फॉर्म, मौत का प्रमाण पत्र और अपना पहचान पत्र लेकर पोस्ट ऑफिस जाना होगा। सही दस्तावेज देने के बाद पैसा मिल जाता है।
ध्यान रखें ये बातें
पैसा निकालने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह सही और पूरा होना चाहिए। गलत या अधूरा कागजात देने पर पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर बड़ी राशि है तो कानूनी दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं। इसलिए सही जानकारी लेकर और दस्तावेज पूरे करके ही क्लेम करें।