Unclaimed Shares: सरकार वापस कर रही ₹1 लाख करोड़ के अनक्लेम्ड शेयर, ऐसे उठाएं फ्री में फायदा
Unclaimed shares: सरकार ने अनक्लेम्ड शेयर को रिटर्न करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। आर्टिकल में जानते हैं कि अनक्लेम्ड शेयर के लिए कैसे क्लेम करें।

क्या आपको पता है कि भारत में करोड़ों रुपये के ऐसे शेयर और डिविडेंड पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार ही नहीं है? बहुत से लोगों ने कभी शेयर खरीदे थे या उनके नाम पर कंपनी ने डिविडेंड भेजा था, लेकिन वे या तो भूल गए या किसी वजह से उन्हें नहीं मिला। अब यही पैसा सरकार के पास एक फंड में जमा है, जिसे IEPFA यानी "Investor Education and Protection Fund Authority"कहा जाता है।
इस फंड में फिलहाल ₹1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू के 1.1 बिलियन शेयर और लगभग ₹6,000 करोड़ का डिविडेंड बिना दावे के पड़ा है।
सरकार ने अब इसका हल निकाल लिया है। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पुराना शेयर, डिविडेंड या निवेश था, जो पिछले 7 सालों से नहीं छुआ गया है, तो वो पैसा IEPFA के पास जा चुका है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप अब उस पैसे को वापस पा सकते हैं।
IEPFA को कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनाया गया है और यह व्यवस्था इसलिए शुरू की गई ताकि असली दावेदारों को उनका पैसा मिल सके। अगर आपने कोई शेयर लिया था और आपने 7 साल तक उस पर कोई दावा नहीं किया, न ही डिविडेंड क्लेम किया, तो कंपनी उस पैसे को IEPFA को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वो पैसा गया। आप उसका क्लेम कर सकते हैं।
दावा करने की प्रक्रिया अब पहले से बहुत आसान हो गई है। आपको IEPF-5 नाम का एक फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है। यह फॉर्म IEPFA की वेबसाइट पर मिलता है। फॉर्म भरने के बाद एक SRN नंबर मिलता है जिसे आपको संभाल कर रखना है। फिर इसका प्रिंट निकालकर कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ उस कंपनी को भेजना होता है जिसमें आपने निवेश किया था।
अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को और आसान बना रही है। जल्द ही एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होने वाला है, जिसमें आप रियल टाइम में देख सकेंगे कि आपका दावा कहां तक पहुंचा है। यह पोर्टल पैन, बैंक, डिपॉजिटरी से लिंक होगा जिससे आपका डाटा खुद-ब-खुद वैरिफाई हो जाएगा और आपको अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
इतना ही नहीं, अब ₹5 लाख तक के दावे के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र यानी Succession Certificate की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, पहले जो दस्तावेज नोटरी से प्रमाणित करवाने होते थे, अब उनकी जगह सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के दस्तखत से मान्य दस्तावेज चलेंगे।
IEPFA की वेबसाइट पर एक सर्च सुविधा भी है, जहां आप सिर्फ नाम या पैन नंबर डालकर यह पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कोई शेयर या डिविडेंड फंसा है या नहीं।
सेबी और सरकार मिलकर बड़े शहरों में "निवेशक शिविर" भी आयोजित करने जा रही है, जहां लोगों को ये सिखाया जाएगा कि कैसे वे अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
तो अगर कभी आपके पिता, दादा या खुद आपने शेयर खरीदे थे और अब उनके कागज या डीमैट डिटेल्स नहीं मिल रहे, तब भी उम्मीद है कि आप वो पैसा वापस पा सकते हैं। बस IEPFA की वेबसाइट पर जाएं, सर्च करें और फॉर्म भरें। यह पैसा आपका है, सरकार सिर्फ उसे सुरक्षित रखे हुए है। अब वक्त है उसे वापस लेने का।