शेयर बेचे, किराया लिया या जमा राशि से ब्याज कमाया है तो आईटीआर फाइल करने से पहले जरूर करें लें ये काम
आईटीआर फाइल करने से पहले आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम ये काम करना चाहिए ताकी बाद में कोई दिक्कत ना हो। पढ़िए पूरी खबर।

ITR Filing 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना शुरू हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2025 है। अंतिम मौके पर आईटीआई फाइल करने में कुछ गलतियां हो सकती है इसलिए समय से पहले आईटीआर फाइल करना चाहिए ताकि अंतिम वक्त में जल्दबाजी में गलतियां न हो।
आईटीआर फाइल करने से पहले करें ये महत्वपूर्ण काम
आईटीआर फाइल करने से पहले आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए और यह है आपका Annual Information Statement (AIS) और Form 26AS को चेक करना। इन दस्तावेजों में साल के दौरान आपकी आय और वित्तीय लेन-देन की डिटेल होती है। अगर आप कुछ रिपोर्ट करना भूल जाते हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।
क्या है AIS और Form 26AS?
फॉर्म 26AS आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। इसमें स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS), TCS, संपत्ति खरीद और वर्ष के दौरान किए गए बड़े वित्तीय लेन-देन की लिस्ट होती है।
AIS इसका अधिक विस्तार वाला वर्जन है। इसमें फॉर्म 26AS में दी गई सभी चीजें शामिल हैं, साथ ही बचत खातों पर अर्जित ब्याज, डिविडेंड, प्राप्त किराया, शेयरों या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन, फॉरेंन ट्रांसफर और बहुत कुछ डिटेल शामिल होती हैं।
कहां से देखें AIS?
सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं और अपने पैन कार्ड और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन कर लें।
इसके बाद मेन मेनू से, “Annual Information Statement (AIS)” पर क्लिक करें। “Proceed” पर क्लिक करें जिसके बाद आपको एआईएस पोर्टल पर ले जाया जाएगा। वहां, अपनी जानकारी देखने के लिए एआईएस पर क्लिक करें।
आप e-File मेनू में जाकर Income Tax Return को चुनकर और View AIS को सलेक्टर करके भी अपना AIS देख सकते हैं।
क्यों जरूर चेक करना चाहिए AIS?
अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले, अपने AIS और फॉर्म 26AS को देखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने अपनी सारी आय रिपोर्ट कर दी है। ये रिकॉर्ड आपके पूरे वित्तीय इतिहास को दर्शाता है।
इसलिए अगर आपने शेयर बेचे हैं, किराया लिया है, जमा राशि से ब्याज कमाया है या टैक्स रिफंड प्राप्त किया है, तो यह सब AIS में दिखना चाहिए। अगर आप इनमें से कुछ भी रिपोर्ट करना भूल जाते हैं, तो विभाग इसे इनकम का खुलासा न करने के रूप में मान सकता है और आपको नोटिस भेजा जा सकता है।
AIS में कुछ गड़बड़ी मिले तो क्या करें?
AIS में शिकायत दर्ज करने या फीडबैक देने के लिए एक इनबिल्ड सिस्टम है। अगर आपके AIS के भाग B में कुछ गड़बड़ है तो आप शिकायत कर सकते हैं।
बस "बल्क फीडबैक" पर क्लिक करें, गलत आइटम चुनें, और ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना कारण चुनें। एक बार जब आप इसे सबमिट कर देंगे, तो विभाग आपकी प्रतिक्रिया की जांच करेगा। यदि आयकर विभाग आपके आपत्ति से सहमत है तो वे फिर उसके अनुसार आंकड़े अपडेट करेगा।