Income Tax Refund: रिफंड से जुड़े हर सवाल का जवाब यहां मिलेगा
यदि आपने अपने आयकर रिटर्न को समय पर दाखिल किया है और आपने आवश्यक कर से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आपको रिफंड मिलने की संभावना है।

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी, और कई करदाता अब अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। यदि आपने अपने आयकर रिटर्न को समय पर दाखिल किया है और आपने आवश्यक कर से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आपको रिफंड मिलने की संभावना है। लेकिन कई करदाता यह जानना चाहते हैं कि उन्हें रिफंड कब मिलेगा और यदि इसमें कोई देरी हो रही है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं।
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रिफंड में देरी के संभावित कारण
अतिरिक्त जानकारी की मांग: आयकर विभाग करदाता से अधिक जानकारी मांग सकता है। यदि आपका रिटर्न निरीक्षण के लिए चुना गया है, तो इससे रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
गणनाओं में असंगति: यदि आपके रिटर्न में कर की गणनाएँ और आयकर विभाग द्वारा जांचे गए आंकड़ों में अंतर है, तो रिफंड में देरी हो सकती है। इस स्थिति में, करदाता को अपने दस्तावेज़ों की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक सुधार करना चाहिए।
गलत बैंक खाता जानकारी: सुनिश्चित करें कि आपने अपने ITR में सही बैंक खाता नंबर प्रदान किया है। यदि बैंक का नाम खाता नंबर से मेल नहीं खाता है, तो रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
बैंक खाते का सत्यापन: केवल पूर्व-मान्य बैंक खाते रिफंड प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। करदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयकर ई-फाइलिंग प्रणाली में उनका बैंक खाता प्रमाणित है।
फॉर्म 26AS में असंगतियाँ: यदि आपके रिटर्न में TDS जानकारी फॉर्म 26AS से मेल नहीं खाती है, तो रिफंड में देरी हो सकती है।
रिफंड की स्थिति कैसे जांचें
करदाता अपनी आयकर रिफंड की स्थिति दो तरीकों से जांच सकते हैं:
NSDL वेबसाइट: करदाता को NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा और अपने PAN विवरण के साथ लॉगिन करना होगा। इसके बाद, उन्हें संबंधित मूल्यांकन वर्ष का चयन करना होगा और कैप्चा कोड भरकर 'सबमिट' पर क्लिक करना होगा।
आयकर पोर्टल: आयकर पोर्टल पर जाकर, करदाता को अपने पासवर्ड और PAN या आधार नंबर के साथ साइन इन करना होगा। फिर उन्हें 'ई-फाइल' पर जाना होगा और 'फाइल्ड रिटर्न देखें' का चयन करना होगा।
रिफंड कब मिलेगा?
आमतौर पर, रिफंड प्रक्रिया तब शुरू होती है जब रिटर्न को ई-प्रमाणित किया जाता है। आमतौर पर, रिफंड को आपके खाते में क्रेडिट होने में 4-5 सप्ताह लगते हैं। यदि इस अवधि में रिफंड नहीं मिलता है, तो करदाता को आयकर विभाग से किसी भी असंगति के बारे में सूचनाएँ जांचनी चाहिए।
रिफंड का दावा कैसे करें
रिफंड का दावा करने के लिए, आपको सही आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपने अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप रिफंड के लिए पात्र हैं। रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया में, आपको अपने बैंक खाता विवरण को सही तरीके से प्रदान करना होगा ताकि रिफंड सीधे आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सके।
आयकर रिफंड एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और करदाताओं को इसके लिए सही जानकारी और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। यदि आप अपने रिफंड के बारे में चिंतित हैं, तो उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखें और समय पर अपनी स्थिति जांचें। इससे न केवल आपको अपने रिफंड की स्थिति जानने में मदद मिलेगी, बल्कि किसी भी संभावित देरी के कारणों को भी समझने में सहायता मिलेगी।