scorecardresearch

अगर Income Tax Return (ITR) फाइल करना भूल गए हैं तो अभी भी कर सकते हैं फाइल

यदि आप अपना ITR फाइल करना भूल गए है या किसी कारणवश आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप BELATED ITR या लेट ITR फाइल कर सकते हैं। 

Advertisement
अगर Income Tax Return (ITR) फाइल करना भूल गए हैं तो अभी भी कर सकते हैं फाइल

ITR या INCOME TAX RETURN फाइल करने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई 2024 थी जो कि अब जा चुकी है। ऐसे में यदि आप अपना ITR फाइल करना भूल गए है या किसी कारणवश आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप BELATED ITR या लेट ITR फाइल कर सकते हैं। 

advertisement

Also Read: ITR Filling 2024: जानिए क्या करना चाहिए जब आपका कर्मचारी IT विभाग के पास TDS जमा ना करे

 

Belated ITR या विलंबित ITR क्या है?

विलंबित/Belated ITR वह रिटर्न है जो निर्धारित समय के बाद दाखिल किया जाता है, जो कि आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत किया जाता है। इस वर्ष, यदि आपने 31 जुलाई की समय सीमा चूक दी है, तो आप 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

दंड और शुल्क

विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर आपको शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो दंड 1,000 रुपये होगा, अन्यथा यह 5,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा, बकाया कर पर ब्याज भी लगेगा।

क्या करें?

1.⁠ ⁠ITR पोर्टल पर जाएं :  आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें।
   
2.⁠ ⁠विलंबित रिटर्न का चयन करें : ITR फाइलिंग विकल्प में से विलंबित रिटर्न का चयन करें।

3.⁠ ⁠जानकारी भरे : सभी आवश्यक जानकारी और आय विवरण भरें।

4.⁠ ⁠भुगतान करें : यदि कोई कर बकाया है, तो उसका भुगतान करें।

5.⁠ ⁠ई-प्रमाणन करे : रिटर्न को ई-प्रमाणित करना न भूलें, अन्यथा यह संसाधित नहीं होगा।

फायदे :

विलंबित ITR दाखिल करने से आप कानूनी दायित्वों का पालन करते हैं और भविष्य में दंड से बच सकते हैं। इसके अलावा, यह वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।

समय सीमा चूकने पर भी, विलंबित रिटर्न दाखिल करना एक बेहतर विकल्प है। इससे आपको कानूनी समस्याओं से बचने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।