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NRC एप्लीकेशन नंबर के बिना नहीं बनेगा आधार, आसान नहीं होगा Aadhaar बनाना

असम में अब बिना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आधार कार्ड नहीं बन सकेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि राज्य में नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को पहले अपना एनआरसी नंबर जमा कराना होगा। इससे राज्य में बांग्लादेश प्रवासियों पर रोक लगेगी।

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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि राज्य में नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को पहले अपना एनआरसी नंबर जमा कराना होगा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि राज्य में नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को पहले अपना एनआरसी नंबर जमा कराना होगा

असम में अब बिना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आधार कार्ड नहीं बन सकेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि राज्य में नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को पहले अपना एनआरसी नंबर जमा कराना होगा। इससे राज्य में बांग्लादेश प्रवासियों पर रोक लगेगी। सरमा ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या राज्य की आबादी से ज्यादा हो गई है। जिससे संभावित धोखाधड़ी वाले आवेदनों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

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'जनसंख्या से ज्यादा  बने आधार कार्ड'
 
उन्होंने कहा, "आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से अधिक है... जिससे मालूम होता है कि राज्य में संदिग्ध नागरिक हैं और हमने तय किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी एप्लीकेशन रिसीप्ट नंबर जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सख्त करेंगे, असम में आधार कार्ड बनवाना अब आसान नहीं होगा। 

10 दिन में जारी होगी अधिसूचना

उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में औपचारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है, यदि आप एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपको नई प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड नहीं मिलेगा। हालांकि, ये नियम चाय बागान क्षेत्रों में लागू नहीं होगा. बाकी अन्य जिलों में ये नियम एक अक्टूबर से सख्ती से लागू किया जाएगा।