
Online Gaming, घुड़सवारी पर लगेगा 28% टैक्स, सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST Council की 50वी बोर्ड बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गयी। काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इन पर पहले 18% टैक्स लगता था। काउंसिल ने कैंसर की दवा के इंपोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी दी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman के नेतृत्व में GST Council की 50वी बोर्ड बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गयी। इस बैठक में कई मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया। काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इन पर पहले 18% टैक्स लगता था। काउंसिल ने कैंसर की दवा के इंपोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी दी है। सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (FSMP) पर अब GST नहीं लगेगा। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी। SUV, MUV पर 22% सेस लगाने का फैसला किया गया है, तो वही पर सेडान कारों को 22% सेस के दायरे से बाहर रखा गया है। बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया है।
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LD स्लैग और फ्लाई ऐश पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया। इमिटेशन और जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है। प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च सर्विस पर GST में छूट दी गई है। GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। काउंसिल ने GST ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है। इससे GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी। कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) पर भी टैक्स छूट दिए जाने की मांग की गई थी। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों, उसे GST के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। मंत्रियो ने इस पर सहमति जताई थी। इस दवा पर अभी 12% GST लगता है।

जीएसटी परिषद 11 हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित औद्योगिक इकाइयों की पूर्ण सीजीएसटी और आईजीएसटी भुगतान के 50 फीसदी की प्रतिपूर्ति की मांग पर चर्चा कर सकती है। केंद्र अभी सीजीएसटी का 58 फीसदी और आईजीएसटी का 29% वापस करता है। सूत्रों ने कहा, इन राज्यों में औद्योगिक इकाइयां नकद भुगतान में सीजीएसटी के शेष 42% और आईजीएसटी के 21% की उचित ब्याज के साथ वापसी के लिए एक व्यवस्था चाह रही हैं। सरकार ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.61 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। वहीं, एक महीने पहले मई 2023 में ये 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा था।
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