
आज़ादी के जश्न में जानिए क्या है Flag Code की दिलचस्प बातें
गाड़ियो पर तिरंगा केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (लोकसभा-राज्यसभा), गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज ही लगा सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने की तैयारी पूरे देश में शुरू हो गई है। सड़कों के किनारे से लेकर बाज़ारों तक, हर जगह तिरंगे की झलक दिखाई दे रही है। लोग अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है झंडा फहराने का नियम क्या हैं?
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आप अपने घर पर झंडा लगा सकते हैं लेकिन गाड़ी पर नहीं। जी हां, Indian Flag Code के मुताबिक, गाड़ियों पर झंडा लगाने का अधिकार कुछ स्पेशल लोगों को होता हैं अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आपको ये भारी पड़ सकता है। दरअसल नेशनल फ्लैग फहराने को लेकर 21 साल पहले यानी साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था। इसके मुताबिक, झंडा फहराने को लेकर कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स में से एक है गाड़ियों पर झंडा कौन लगा सकता है? गाड़ियो पर तिरंगा केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (लोकसभा-राज्यसभा), गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज ही लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2004 में ही लोगों को घर में तिरंगा फहराने की इजाजत दी गई थी इससे पहले लोग घरों में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे और साल 2009 से पहले किसी को भी रात के अंधेरे में झंडा फहराने की इजाजत नहीं थी। साल 2009 में गृह मंत्रालय ने कुछ कंडीशन्स के साथ रात में तिरंगा फहराने की इजाजत दी । इसमें सबसे पहली कंडीशन से थी कि रात को भी उतनी रौशनी का इंतजाम किया जाए कि वो रात ना लगे। साथ ही आप सही तरीके से अपने घर पर झंडा फहरा सकते हैं।
