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बाद में आना, कल आना... बोलकर बैंक कर्मचारी अगर टाले आपका काम तो जानिए कैसे और कहां करें शिकायत

यह स्थिति लगभग हर बैंक ग्राहक ने कभी न कभी जरूर झेली है। लेकिन इसका हल सिर्फ शिकायत करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में है।

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Bank Customer Rights India: अक्सर बैंक ग्राहकों को बैंक के कर्मचारियों से यह सुनने को मिलता है कि "अभी लंच टाइम है, बाद में आना" या "फिलहाल वो कर्मचारी नहीं है"- जबकि वह ग्राहक, बैंक के तय ड्यूटी ऑवर्स में अपनी जरूरत के काम के लिए आया होता है। यह स्थिति लगभग हर बैंक ग्राहक ने कभी न कभी जरूर झेली है। लेकिन इसका हल सिर्फ शिकायत करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में है।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक ग्राहकों को ऐसे कई अधिकार दिए हैं जिनके तहत वे बैंक कर्मचारियों की लापरवाही या टालमटोल वाले रवैये के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं।

RBI के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी ऑवर्स में काम करने से मना करता है, देर करता है या अनुचित व्यवहार करता है, तो ग्राहक उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। सबसे पहले शिकायत, संबंधित शाखा के मैनेजर या बैंक के नोडल ऑफिसर से करनी चाहिए।

यदि वहां से संतोषजनक जवाब न मिले तो ग्राहक बैंक के Grievance Redressal Number या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है।

अगर इन प्रयासों के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिलता, तो ग्राहक सीधे बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।

इसके लिए ग्राहक को RBI की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर 'File A Complaint' विकल्प चुनना होता है या ग्राहक चाहें तो CRPC@rbi.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

इसके अलावा, RBI का टोल फ्री नंबर 14448 भी उपलब्ध है जिस पर कॉल कर बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

RBI का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम न केवल बैंक कर्मचारी की टालमटोल या अनुचित व्यवहार से निपटने में मदद करता है, बल्कि ट्रांजैक्शन फेल्योर, लोन से जुड़ी दिक्कतों और UPI से संबंधित समस्याओं का समाधान भी प्रभावी ढंग से करता है।