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ITR Filling 2025: रिटर्न फाइल का प्रोसेस शुरू,क्या आप भर सकते हैं ITR-1 और ITR-4 ?

ITR Filling 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का समय आ गया है। आयकर विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी कर दिया है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि इन दोनों फॉर्म की पात्रता क्या है।

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ITR Filling 2025

भारत के आयकर विभाग ने घोषणा की है कि करदाता अब AY 2025-26 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ITR-1 और ITR-4 फॉर्म का उपयोग करके अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और अपने लिए पहले से ही भरे गए प्रमुख डिटेल्स के साथ सीधे अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं।

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यह कदम विभाग द्वारा पिछले सप्ताह इन फॉर्मों के एक्सेल वर्जन जारी करने के बाद उठाया गया है। इसके अलावा, इन रिटर्न को दाखिल करने की समयसीमा को 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे करदाताओं को फॉर्म और पोर्टल अपग्रेड में लेटेस्ट चेंज के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। यह विस्तार पीक फाइलिंग सीजन के दौरान दबाव को कम करता है, जो आमतौर पर जुलाई के अंत में समाप्त होता है।

अगरआप अपना रिटर्न दाखिल करने की प्लान बना रहे हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सा फॉर्म आपके के लिए सही है।

आईटीआर-1 कौन दाखिल कर सकता है?

ITR-1, जिसे सहज फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह उन भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जिनकी कुल इनकम वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह फॉर्म वेतन, एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय और 5,000 रुपये तक की कृषि आय को कवर करता है।

इसमें सेविंग अकाउंट, जमाराशियों, आयकर रिफंड और बढ़े हुए मुआवजे से पाए ब्याज आय भी शामिल है।

आईटीआर-1 का उपयोग किसे नहीं करना चाहिए?

हालांकि, अगर आप किसी बिजनेस से कमाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कमाते हैं, एक से ज्यादा घरों के मालिक हैं, या लॉटरी जीतने या घुड़दौड़ जैसी गतिविधियों से इनकम पाते  हैं, तो ITR-1 आपके लिए नहीं है। अगर आपकी इनकम पर 115BBDA या 115BBE जैसी धाराओं के तहत विशेष दरों पर कर लगाया जाता है, तो भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

आईटीआर-4 कौन दाखिल कर सकता है?

 ITR-4 फॉर्म निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या सीमित देयता भागीदारी (LLP) को छोड़कर फर्मों द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

यह फॉर्म आदर्श है अगर आपकी इनकम 44AD, 44ADA या 44AE जैसी अनुमानित कराधान स्कीम के तहत बिजनेस या पेशेवर गतिविधि से आती है। आप यहां 5,000 रुपये तक की सैलरी, पेंशन, ब्याज आय, पारिवारिक पेंशन या कृषि आय की भी रिपोर्ट कर सकते हैं।

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आईटीआर-4 कौन दाखिल नहीं कर सकता?

लेकिन हर कोई ITR-4 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप एनआरआई हैं, निवासी हैं लेकिन सामान्य निवासी नहीं हैं, किसी कंपनी में निदेशक हैं या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है, तो आपको अलग फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।

वहीं, आपने गैर-सूचीबद्ध शेयर रखे हैं, किसी स्टार्टअप से ईएसओपी पर टैक्स स्थगित किया है, या लॉटरी या घुड़दौड़ जैसे सोर्स से आय अर्जित की है तो भी आप आईटीआर-4 फॉर्म नहीं भर सकते हैं।