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Income Tax Return Filing 2025: रिटर्न फाइल करना बेहद आसान, यहां जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन का पूरा प्रोसेस

Income Tax Return Filing 2025: अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो हम आपको इस आर्टिकल में रिटर्न फाइल करने का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस बताएंगे।

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ITR return filing
ITR return filing

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने  Excel-based utilities of ITR-1 और ITR-4 को इनेबल कर दिया है। अब टैक्सपेयर आसानी से AY 2025-26 के लिए रिटर्न फाइव कर सकते हैं। 

आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 मई 2025 तक 15,500 टैक्सपेयर ने आईटीआर फाउल कर दिया है। इस बार रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का प्रोसेस बताएंगे जिसके जरिये आसानी से रिटर्न फाइल किया जा सकता है। 

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Excel Utility-Based के जरिये कैसे भरे ITR (How to fill Excel Utility-Based Offline ITR Filing)

स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2: अब डाउनलोड में जाकर  Income Tax Return को सेलेक्ट करें। 

स्टेप 3: इसके बाद  AY 2025–26 को सेलेक्ट करके Excel utility डाउनलोड करें। 

स्टेप 4: अब ZIP फाइल ओपन करें और उसमें सभी पर्सनल डिटेल्स को भरें। 

स्टेप 5: इसके बाद सभी जानकारी  को वैलिडेट करें और  ‘Generate JSON’ पर क्लिक करें। 

स्टेप 6: अब फाइल को सेव करें और JSON को अपलोड करें। 

स्टेप 7: इसके बाद अपने रिटर्न को आधार ओटीपी या फिर नेट बैंकिंग के जरिये वेरिफाई करें। 

स्टेप 8: आईटीआर वेरिफाई होने के बाद सबमिट कर दें। 

ऑनलाइन कैसे भरें आईटीआर (How To File ITR Online)

स्टेप 1: income tax e-filing portal पर जाएं। 

स्टेप 2: यहां पैन और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें। 

स्टेप 3:  अब सही आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें। 

स्टेप 4: रिटर्न फाइल करने के लिए e-File में मौजूद ‘Income Tax Return’ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 5: अब ऑटो-फिल्ड Form 26AS और AIS को रिव्यू करें। अगर कोई जानकारी गलत है तो एडिट करें। 

स्टेप 6: इसके बाद  Form 16 को भी क्रॉस-वेरिफाई करें। और सबमिट करें। 

स्टेप 7: अब आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग की मदद से आईटीआर वेरिफाई करें। 

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

  • सैलरीड पर्सन के लिए Form 16 
     
  • टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए Form 26AS
     
  • एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)
     
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
     
  • इन्वेस्टमेंट प्रूफ 
     

 इन लोगों को भरना होता है ITR

जिन करदाता की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा है, उन सभी को रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसके अलावा वह करदाता जो 1 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल का भुगतान करते हैं या फिर 2 लाख रुपये से ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल पर खर्च करते हैं उन्हें भी रिटर्न फाइल करना चाहिए।