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Tax बचाने के लिए बड़े काम के ये सेक्शन, रिटर्न फाइल से पहलें जान लें कितनी होगी टैक्स सेविंग

ITR Filing 2025:  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है। टैक्सपेयर्स को जुलाई कं अंत से पहले रिटर्न फाइल करना है। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि टैक्स सेविंग के लिए कौन-से सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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ITR return filing
ITR return filing

Tax Saving: टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स सेविंग करना कभी कभी चुनौती भरा होता है। हर टैक्सपेयर चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा पाएं। हालांकि, उनको लगता है कि टैक्स सेविंग करना बहुत मुश्किल है। जबकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करदाता आयकर अधिनियम 1961 के तहत आने वाले कुछ सेक्शन के जरिये ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। हम आपको नीचे टैक्स सेविंग सेक्शन के बारे में बताएंगे। 

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Section 80C

अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), ईपीएफओ (EPFO), ईएलएसस (ELSS) या म्युचूअल फंड (MUTUAL FUND) में निवेश करते हैं तो आर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बता सकते हैं। आयकर अधिनियम के धारा 80सी के तहत करदाता को 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। 

ऊपर बताए गए स्कीम के अलावा 5 साल के एफडी (FD) और लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) के प्रीमियम पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। 

सैलरीड पर्सन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान की राशि के 10 फीसदी हिस्से के लिए क्लेम कर सकता है। यहां सेक्शन  80CCD(2) के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वहीं, बिजनेस पर्सन को कुछ खास एक्सपेंस पर सेक्शन 80JJAA and 80CCH के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। 

SECTION 80D

अगर आपके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) है तो आप सेक्शन 80डी के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप खुद के लिए ₹25,000 और पति-पत्नी के साथ बच्चे पर ₹50,000 तक का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। वहीं, पैरेंट्स अगर सीनियर सिटिजन में आते हैं तब 1 लाख का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। 

SECTION 24B

अगर आपने होम लोन (Home Loan) लिया है तो आप सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। यह टैक्स बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ न्यू टैक्स रिजीम पर भी मिलेगा। यह बेनिफिट आपको होम लोन के ब्याज पर मिलता है। लोन के प्रिंसिपल पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। 

SECTION 10 (3A)

जो लोग किराए के घर में रहते हैं और HRA का लाभ पाते हैं तो वह सेक्शन 10 (3A) के तहत 1 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, यह बेनिफिट केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा।