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Home Loan हैं आपके पास? टैक्स बचाने के लिए फटाफट जानें टैक्स सेविंग सेक्शन

अगर आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं और आपके पास होम लोन हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको कुछ सेक्शन बताएंगे जिसके जरिये आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं।

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Home Loan Tax Benefit
Home Loan Tax Benefit

भारत में बढ़ती रियल एस्टेट (Real Estate) की कीमतों की वजह से घर खरीदना आम आदमी के लिए और भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में होम लोन (Home Loan) एक शानदार तरीका है जिससे न सिर्फ घर का सपना पूरा किया जा सकता है, बल्कि इनकम टैक्स (Income Tax) में भी बड़ी सेविंग की जा सकती है। भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) में कई सेक्शन बनाए हैं, जिनके जरिए होम लोन लेने वालों को टैक्स में राहत मिलती है। 

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आइए जानते हैं कि होम लोन के जरिये कैसे टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाया जा सकता है। 

अतुल मोंगा, CEO & Co-Founder, BASIC Home Loan के अनुसार घर के लिए लोन लेने पर टैक्स में काफी फायदा मिलता है। आयकर कानून के तहत, ब्याज और मूलधन दोनों हिस्सों पर छूट मिलती है। खुद के रहने वाले घर के लिए सालाना ₹2 लाख तक ब्याज पर छूट (Section 24b) मिलती है। वहीं, किराए पर दिए घर पर ब्याज छूट की कोई सीमा नहीं है। मूलधन चुकाने पर भी सालाना ₹1.5 लाख तक की छूट (Section 80C) मिलती है। पहले बार घर खरीदने वालों को Section 80EEA के तहत ₹1.5 लाख अतिरिक्त छूट भी मिलती है। ये सभी फायदे सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में मिलते हैं।

प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट (Section 80C)

होम लोन की ईएमआई में जो हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट (Principal Amount) का होता है, उस पर सेक्शन 80C के तहत हर साल ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी इसी लिमिट में शामिल कर सकते हैं।

ब्याज पर टैक्स छूट (Section 24)

अगर आपने होम लोन लेकर घर खरीदा है और उसमें खुद रहते हैं, तो सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज (Interest) पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है। अगर ब्याज इससे ज्यादा है, तो उसे आगे के सालों में एडजस्ट किया जा सकता है।

किफायती घर पर अतिरिक्त छूट (Section 80EEA)

अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग (Affordable Housing) यानी किफायती घर खरीद रहे हैं, तो सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन के ब्याज पर ₹1.5 लाख की एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिल सकती है। यह छूट सेक्शन 24 में मिलने वाली ₹2 लाख की छूट से अलग है। यानी कुल मिलाकर आप ₹3.5 लाख तक का फायदा उठा सकते हैं।

पहली बार घर खरीदने वालों के लिए छूट (Section 80EE)

पहली बार घर खरीदने वालों को सेक्शन 80EE के तहत होम लोन ब्याज पर ₹50,000 तक की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। 

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