प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कौन-कौन सी सरकारी पेंशन योजनाएं हैं?
ये योजनाएं न केवल रिटायरमेंट के बाद इनकम का जरिया बनती हैं, बल्कि टैक्स बचत और जोखिम सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं ऐसी प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के बारे में जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

Pension Scheme for Private Employees: भारत में पेंशन को लेकर एक आम धारणा रही है कि यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है। लेकिन बदलते समय के साथ केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) के कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कई पेंशन योजनाएं शुरू की हैं।
ये योजनाएं न केवल रिटायरमेंट के बाद इनकम का जरिया बनती हैं, बल्कि टैक्स बचत और जोखिम सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं ऐसी प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के बारे में जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।
1. कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme - EPS 1995)
EPS भारत की सबसे पुरानी पेंशन योजनाओं में से एक है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संचालित करता है। यदि किसी निजी कंपनी में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, तो वहां EPS अनिवार्य है। इसमें नियोक्ता अपने कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% EPF में जमा करता है, जिसमें से 8.33% EPS में जाता है। कर्मचारी को 58 वर्ष की उम्र के बाद मंथली पेंशन मिलती है। इस योजना में सरकार सालाना ब्याज देती है।
2. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
यह योजना 2004 में शुरू हुई थी और अब सभी भारतीय नागरिकों (18–70 वर्ष) के लिए खुली है। यह एक स्वैच्छिक योगदान आधारित योजना है जिसमें निवेशक अपनी पसंद से इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकता है। NPS में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत टैक्स छूट मिलती है। 60 वर्ष की उम्र के बाद निवेशक 60% राशि निकाल सकता है, जबकि 40% से आजीवन पेंशन शुरू होती है।
3. अटल पेंशन योजना (APY)
यह योजना खासकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, लेकिन कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, इसमें शामिल हो सकता है। इसमें योगदान व्यक्ति की उम्र और चुनी गई पेंशन राशि (₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह) के अनुसार तय होता है। 60 साल की उम्र के बाद निश्चित पेंशन मिलती है।
4. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है और उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है। इसमें व्यक्ति ₹55 से ₹200 प्रति माह का योगदान करता है और 60 वर्ष के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। इस योजना में पति या पत्नी के लिए पारिवारिक पेंशन की सुविधा भी है।
5. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)
यह योजना EPFO और ESIC के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए है। इसके तहत यदि कर्मचारी नौकरी से बाहर हो जाता है, तो उसे अधिकतम 3 माह तक मासिक वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ता मिलता है।
आज के दौर में प्राइवेट कर्मचारियों के पास भी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के कई सरकारी विकल्प हैं। EPS जहां संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की आधारशिला है, वहीं NPS और APY जैसे विकल्प स्वतंत्र रूप से निवेश की सुविधा देते हैं। यदि व्यक्ति योजनाओं का सही इस्तेमाल करें, तो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों मिल सकती है।