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FD ब्याज से किराए तक टैक्स छूट, बजट 2025 ने बुजुर्गों को दी थी बड़ी राहत - जानिए अब Budget 2026 से क्या उम्मीदें

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज से लेकर घर के किराए तक, वरिष्ठ नागरिकों के पास खर्च करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा बचाने का प्रावधान था। वित्त विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। जानिए अब बजट 2026 से क्या उम्मीदें

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केंद्रीय बजट 2025 ने बुजुर्गों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी थी। सरकार ने पिछले बजट में टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव करते हुए रिटायरमेंट के बाद होने वाली कमाई को बड़ी राहत दी है।

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज से लेकर घर के किराए तक, वरिष्ठ नागरिकों के पास खर्च करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा बचाने का प्रावधान था। वित्त विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेंगे।

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बैंक ब्याज और किराए पर टीडीएस की सीमा बढ़ी

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी राहत टीडीएस (TDS) की सीमा में बढ़ोतरी के रूप में आई है। अब बैंकों में जमा एफडी पर साल में 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। पहले यह सीमा केवल 50,000 रुपये थी। इससे उन बुजुर्गों को बहुत फायदा होगा जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ब्याज पर निर्भर हैं। उन्हें अब टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इसी तरह, किराए से होने वाली आय पर भी टीडीएस की सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 6 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। इससे उन मकान मालिकों को फायदा होगा जिनकी कमाई का मुख्य जरिया घर का किराया है। अब उनके हाथ में हर महीने ज्यादा नकदी आएगी, जिससे वे अपने मेडिकल और अन्य खर्च आसानी से पूरे कर सकेंगे।

नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री

सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को और आकर्षक बनाया है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

बेसिक छूट की सीमा भी बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुजुर्ग बैंक एफडी में 3 लाख रुपये निवेश करता है और उसे 7.5% ब्याज मिलता है, तो वह बिना किसी टीडीएस कटौती के साल के 75,000 रुपये तक आसानी से कमा सकता है।

बजट 2026 से उम्मीदें

जहां बजट 2025 ने कई राहतें दी हैं, वहीं अब सबकी नजरें बजट 2026 पर टिक गई हैं। पेंशनभोगी उम्मीद कर रहे हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी छूट की सीमा बढ़ाई जाए, जो पिछले दो साल से नहीं बदली है। साथ ही, 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से छूट मिली हुई है, उसकी उम्र सीमा घटाकर 70 साल करने की मांग भी उठ रही है।