सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियमों में बड़ा बदलाव
बेटी के बेहतर भविष्य के लिए सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकारी स्कीमों में से ये स्कीम बेहतरीन स्कीम में से एक है। इस स्कीम के तहत बेटी के नाम पर लंबे वक्त के लिए निवेश किया जाता है।

बेटी के बेहतर भविष्य के लिए सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकारी स्कीमों में से ये स्कीम बेहतरीन स्कीम में से एक है। इस स्कीम के तहत बेटी के नाम पर लंबे वक्त के लिए निवेश किया जाता है, जिसका फायदा बेटी के लिए कई तरीकों से मिलता है। जिसमें हायर एजुकेशन से लेकर शादी तक जैसे महत्वपूर्ण चीजों में वित्तीय मदद मिल जाती है। इस स्कीम की मदद से अभिभावक बड़ा फंड बना सकते हैं। अब सरकार ने इस स्कीम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह नियम उन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के लिए है जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (NSS) के तहत खोले गए हैं।
नए नियमों क्या कहते हैं?
नए नियमों कहते हैं कि अगर ऐसे शख्स ने बच्ची के नाम से SSY में अकाउंट खुलवाया है जो उस बच्ची का कानूनी अभिभावक या नेचुरल पेरेंट्स नहीं है तो उसे वह अकाउंट बच्ची के पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। अगर ऐसा न करने की स्थिति में खाते को बंद भी किया जा सकता है। अब आप ऐसे में जानना चाहेंगे कि नए नियम कब से लागू हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। ये नियम बच्ची के उन दादा-दादी या नाना-नानी पर भी लागू होगा जो बच्ची के कानूनी अभिभावक नहीं हैं।
योजना में न्यूनतम 250 रुपए सालाना से लेकर अधिकतम 150000 रुपए प्रति वर्ष रुपए जमा कराए जा सकते हैं
आपको बता दें कि इस योजना में न्यूनतम 250 रुपए सालाना से लेकर अधिकतम 150000 रुपए प्रति वर्ष रुपए जमा कराए जा सकते हैं। साल में एक बार 250 रुपए जमा कराना अनिवार्य होता है, अगर किसी साल किसी कारण से पैसा जमा कराने से चूक जाएं तो 50 रुपए की पेनल्टी के साथ पैसा जमा कराया जा सकता है। इस खाते में सुविधा के मुताबिक साल में 12 किस्तों में या एक साल में अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए की रकम जमा करवाई जा सकती है।