आपके नाम पर कोई अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड अमाउंट तो नहीं? ऐसे करें पता और क्लेम - इतने दिनों में मिलेगा पैसा
सेबी और AMFI निवेशकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे एएमसी की वेबसाइट या एमएफ सेंट्रल के MITRA प्लेटफॉर्म पर अपने छोड़े हुए फोलियो खोजें और उसे क्लेम करें।

Unclaimed Mutual Fund: देश के म्यूचुअल फंड उद्योग में हर साल करोड़ों रुपये बिना दावे के पड़े रह जाते हैं। ये अक्सर एड्रेस बदलने, फोन नंबर अपडेट न होने, बैंक खाते बंद हो जाने या निवेशक अपने पुराने पोर्टफोलियो भूल जाने की वजह से होता है।
सेबी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में म्यूचुअल फंड का अनक्लेम्ड पैसा 21% बढ़कर ₹3,452 करोड़ पर पहुंच गया, जो एक साल पहले ₹2,862 करोड़ था।
सेबी और AMFI निवेशकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे एएमसी की वेबसाइट या एमएफ सेंट्रल के MITRA प्लेटफॉर्म पर अपने छोड़े हुए फोलियो खोजें और उसे क्लेम करें।
ऐसे करें पता की आपके नाम पर कोई अनक्लेम्ड राशि तो नहीं?
निवेशक अपनी AMC या RTA की साइट पर, MF Central लॉग-इन कर, CAS स्टेटमेंट देखकर या MITRA सर्च के जरिए पता लगा सकते हैं कि उनके नाम कोई अनक्लेम्ड राशि तो नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड कंपनियां भी समय-समय पर रिमाइंडर भेजती रहती हैं।
ऐसे करें क्लेम?
निवेशक AMC की साइट से फॉर्म डाउनलोड करें और उसे भरकर AMC या RTA के दफ्तर में जमा करें। वेरिफिकेशन पूरा होते ही उन्हें Unclaimed Dividend and Redemption Scheme (UDRS) से मूल राशि और उस पर मिला रिटर्न ट्रांसफर कर दी जाएगी।
फ़ाइनेंस मंत्रालय के ‘Your Money, Your Right’ बुकलेट के अनुसार यूडीआरएस ऐसी स्कीम है जिसमें अनक्लेम्ड डिविडेंड, रिडेम्प्शन या मैच्योरिटी प्रोसिड्स को लिक्विड/मनी मार्केट फंड में रखा जाता है, ताकि पूंजी जोखिम कम रहे और न्यूनतम रिटर्न मिल सके।
अगर निवेशक तीन साल के अंदर अपना क्लेम करते हैं, तो उन्हें पूरी राशि और उस पर मिला फायदा (appreciation) वापस मिल जाता है। लेकिन तीन साल के बाद अगर वे दावा करते हैं, तो फायदा (appreciation) निवेशक शिक्षा फंड में चला जाता है और निवेशक को सिर्फ तीन साल पूरा होने के बाद तय की गई राशि ही मिलती है।
पेमेंट आमतौर पर 2 से 5 दिनों में मिल जाता है, और इसे सामान्य रिडेम्प्शन की तरह लागू NAV के आधार पर प्रोसेस किया जाता है।
अगर क्लेम करने के सात वर्किंग डे के अंदर न तो पैसा मिले और न ही अस्वीकृति की जानकारी, तो निवेशक AMC या RTA से शिकायत कर सकते हैं। यदि वहां भी सॉल्यूशन न मिले, तो मामला SCORES पोर्टल पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

