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मां के दूध की बिक्री नहीं होगी, FSSAI ने दिया आदेश

रेग्युलेटर ने कहा, "इसका कोई भी उल्लंघन करने पर एफ.बी.ओ. (खाद्य व्यवसाय संचालक) के खिलाफ एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

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 खाद्य रेग्युलेटर FSSAI ने  मां के दूध की बिक्री के खिलाफ चेतावनी दी
खाद्य रेग्युलेटर FSSAI ने मां के दूध की बिक्री के खिलाफ चेतावनी दी

खाद्य रेग्युलेटर FSSAI ने  मां के दूध की बिक्री के खिलाफ चेतावनी दी है और लाइसेंसिंग अधिकारियों को मानव दूध के 
प्रसंस्करण और बिक्री के लिए मंजूरी जारी नहीं करने का निर्देश दिया है।  रेग्युलेटर ने कहा कि अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत मानव दूध के प्रसंस्करण और/या बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है।

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एफ.बी.ओ.

रेग्युलेटर ने कहा, "इसका कोई भी उल्लंघन करने पर FBO (खाद्य व्यवसाय संचालक) के खिलाफ FSS अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके अलावा, एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि "माँ के दूध/मानव दूध" के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल ऐसे एफ.बी.ओ. को कोई लाइसेंस/पंजीकरण न दिया जाए।