Banking Laws: लोकसभा में पेश Banking Laws (Amendment) Bill 2024 की क्या है ख़ासियत? जानें
बिल में regulatory compliance के लिए बैंकों के लिए रिपोर्टिंग तिथियों को हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय 15वें और आखिरी दिन को फिर से परिभाषित करने का भी प्रावधान है।

सरकार ने 9 अगस्त 2024, शुक्रवार को लोकसभा में Banking Laws (Amendment) Bill 2024 को पेश किया है। बाक़ी प्रावधानों के अलावा, बिल में प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्ति या नॉमिनी के लिए विकल्प को मौजूदा एक से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, PSU बैंकों में हिस्सेदारी को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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बिल
बजट 2021 में सरकार ने दो PSU बैंकों को प्राइवेट करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसे टाल दिया गया है क्योंकि बिल में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। एक अन्य प्रस्तावित परिवर्तन निदेशकों के लिए 'पर्याप्त हित’ या ‘substantial interest’ को फिर से परिभाषित करने से संबंधित है, जो 5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा के बजाय 2 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है, जो लगभग छह दशक पहले तय की गई थी। बिल में बैंकों को ये आज़ादी भी दी गई है कि वो statutory auditors को दी जाने वाली remuneration को निर्धारित कर सकें। बिल में regulatory compliance के लिए बैंकों के लिए रिपोर्टिंग तिथियों को हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय 15वें और आखिरी दिन को फिर से परिभाषित करने का भी प्रावधान है।