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Business Idea: पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए पाएं 5 लाख रुपए की सब्सिडी – यहां करें आवेदन

अगर आप बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं कि आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। सरकार किसानों और युवाओं को मुर्गी पालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। मुर्गी पालन में अच्छी कमाई की संभावना को देखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग इस व्यवसाय को अपना रहे हैं, और सरकार इस पहल के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

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मुर्गी पालन में अच्छी कमाई की संभावना को देखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग इस व्यवसाय को अपना रहे हैं, और सरकार इस पहल के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

सरकार की मुर्गी पालन सब्सिडी योजना

राज्य सरकार ने 3,000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर युवाओं और किसानों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें मुर्गी पालन के व्यवसाय में प्रोत्साहित करना है।

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सब्सिडी के बारे में जानकारी

इस योजना के तहत 3,000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की अनुमानित लागत ₹10 लाख है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 30% या अधिकतम ₹3 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लाभार्थियों को 50% सब्सिडी या अधिकतम ₹5 लाख की सब्सिडी मिलेगी।

लोन की उपलब्धता

इस योजना के तहत लाभार्थी बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को ₹3 लाख तक का लोन मिल सकता है, जबकि SC/ST लाभार्थियों को ₹5 लाख तक का लोन मिल सकता है। हालांकि, लोन की स्वीकृति बैंक और लाभार्थी के संबंध पर निर्भर करेगी।

भूमि की आवश्यकता

लाभार्थियों को 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अपनी भूमि की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए कम से कम 7,000 वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी, और वह भूमि सड़क से जुड़ी होनी चाहिए ताकि परिवहन सुविधाजनक हो। भूमि स्वामित्व, पैतृक या लीज पर हो सकती है, और आवेदन के समय भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड की कॉपी
जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST के लिए)
आवासीय प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक की कॉपी
पैन कार्ड की कॉपी
भूमि स्वामित्व या लीज से संबंधित दस्तावेज
मुर्गी पालन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
सभी दस्तावेजों को स्कैन करके पीडीएफ प्रारूप में ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए राज्य पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाएं। आधार संख्या या वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण करें, आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद आपको एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसमें आपके आवेदन की स्थिति का विवरण होगा।

अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क करें।

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