Business Idea: इस राज्य में सरकार दे रही है मुफ्त जमीन, ऐसे करें आवेदन
इस योजना के लिए केवल हरियाणा के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए या कच्चे मकानों में रहना चाहिए। जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं या बहुत ही खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं, उन्हें भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदक के पास किसी भी सरकारी योजना के तहत पहले से कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।

केंद्र सरकार गरीब और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त प्लॉट देने की योजना शुरू की है। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के लिए केवल हरियाणा के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए या कच्चे मकानों में रहना चाहिए। जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं या बहुत ही खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं, उन्हें भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदक के पास किसी भी सरकारी योजना के तहत पहले से कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के लिए निर्धारित राशि: ₹2,950.86 करोड़
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के तहत राज्य के पात्र बीपीएल परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे। इस योजना की अनुमानित परियोजना लागत ₹2,950.86 करोड़ है, जो 2024-2027 की अवधि में खर्च की जाएगी।
प्लॉट का आकार और लोन सुविधा
इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को 50 और 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से ₹6 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
पहचान प्रमाण: पैन कार्ड, आधार कार्ड, या वोटर आईडी।
राष्ट्रीयता प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड (मूल प्रति और एक फोटोकॉपी)।
श्रेणी प्रमाण पत्र: एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र।
पता प्रमाण: आधार कार्ड।
आवेदन की अंतिम तिथि
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 30 सितंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
“हाउसिंग फॉर ऑल” हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल hfa.haryana.gov.in/mmgaye पर जाएं।
“नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
नया टैब खुलने पर, रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं।
मोबाइल नंबर, पीपीपी आईडी (परिवार पहचान पत्र), आधार कार्ड नंबर आदि की जानकारी भरें।
कैप्चा भरें और “Complete Verification” पर क्लिक करें।
इसके बाद, “रजिस्टर” पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
कैसे चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
फॉर्म जमा करने के बाद, विभाग एक लिस्ट के रूप में HFA हरियाणा लॉटरी परिणाम जारी करता है। सभी आवेदक अपने प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट और घरों की पुष्टि के लिए HFA हरियाणा परिणाम की जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रक्रिया:
आवास विभाग के आधिकारिक पोर्टल hfa.haryana.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर उपलब्ध सभी सूचनाएं चेक करें।
“Scheme List” पर क्लिक करें।
एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें पीडीएफ के रूप में लिस्ट होगी।
लिस्ट में अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, और आवेदन संख्या चेक करें।
किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर करें कॉल
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी जानकारी या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप दिए गए नंबर 0172-3520001 पर कॉल कर सकते हैं।