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6 करोड़ लोगों ने भरा ITR, आपने नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना

देर से कर दाखिल करने पर आपकी कुल आय के आधार पर जुर्माना लग सकता है। 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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देर से कर दाखिल करने पर आपकी कुल आय के आधार पर जुर्माना लग सकता है
देर से कर दाखिल करने पर आपकी कुल आय के आधार पर जुर्माना लग सकता है

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 30 जुलाई तक 60 मिलियन यानि 6 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जिनमें से लगभग 2.67 मिलियन आईटीआर कल शाम 6.30 बजे तक दाखिल किए गए, जिनमें 13 मिलियन से अधिक सफल लॉगिन थे। आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या को पार कर चुकी है। इसलिए, यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है तो इसे आज ही दाखिल करें क्योंकि समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल करना पड़ सकता है।

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विलंब शुल्क : देर से कर दाखिल करने पर आपकी कुल आय के आधार पर जुर्माना लग सकता है। 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप कर कटौती और छूट का नुकसान भी हो सकता है। 31 दिसंबर के बाद दाखिल किए गए आईटीआर के लिए विलंब शुल्क 10,000 रुपये है।

30 जुलाई तक लगभग 6 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं
30 जुलाई तक लगभग 6 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं