
बच्चों के नाम SIP करना चाहते हैं पहले ये पढ़िए !
अगर आप अपने बच्चों के नाम से SIP करना चाहते हैं तो अब आपके लिए रास्ते आसान हो गए हैं। अब आपको बच्चों के नाम से खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेबी के नए नियमों के मुताबिक अब निवेश नाबालिग के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के बैंक खाते या नाबालिग के संयुक्त खाते से भी किया जा सकता है। सेबी के ये नियम 15 जून से लागू होंगे।

अगर आप अपने बच्चों के नाम से SIP करना चाहते हैं तो अब आपके लिए रास्ते आसान हो गए हैं। अब आपको बच्चों के नाम से खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि सेबी के नए नियमों के मुताबिक अब निवेश नाबालिग के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के बैंक खाते या नाबालिग के संयुक्त खाते से भी किया जा सकता है। सेबी के ये नियम 15 जून से लागू होंगे। लेकिन अगर आप पैसे निकालना चाहेंगे तो इसके लिए पूरी केवाईसी करने की जरूरत होगी। सेबी के नए नियमों के मुताबिक कोई भी बच्चा 18 साल का होने के बाद, अपने दम पर म्यूचुअल फंड खाते का संचालन कर सकता है।
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इससे पहले, दिसंबर 2019 के सर्कुलर में, सेबी ने अनिवार्य किया था कि नाबालिग के नाम पर म्यूचुअल फंड निवेश केवल नाबालिग के बैंक खाते से या अभिभावक के साथ संयुक्त खाते से ही स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अब इस नियम में थोड़ी छूट दी गई है। उदाहरण के तौर पर अब आप अपने बच्चों के नाम से यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं।
