अब UPI-QR के जरिए हो सकेगी NPS में पेमेंट , पढ़िए पूरी खबर
डी-रेमिट का इस्तेमाल करने के लिए सब्सक्राइबर्स के पास ट्रस्टी बैंक के साथ डी-रेमिट आईडी का होना जरूरी है। इस वर्चुअल अकाउंट का उपयोग केवल NPS कॉन्ट्रिब्यूशन भेजने के लिए ही किया जा सकता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS सब्सक्राइबर्स को UPI QR Code के जरिए डी-रेमिट पेमेंट करने की परमिशन दे दी है। PFRDA ने बताया कि इससे कॉन्ट्रिब्यूशन प्रोसेस आसान हो जाएगी। इससे ग्राहकों को रिटायरमेंट सेविंग्स को कंट्रोल और मैनेज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे तीन और फायदे लोगों को मिलेगी। जिस दिन पेमेंट किया उसी दिन से इन्वेस्टमेंट शुरू। आप अगर सुबह 9:30 बजे से पहले कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करते हैं, तो यह उसी दिन निवेश हो जाएगा। इससे बेहतर रिटर्न में मदद मिलेगी। पेमेंट को रेगुलर करने के लिए आप इस सुविधा के तहत मंथली, क्वार्टरली , हाफ-इयरली अवधियों के लिए ऑटो डेबिट पेमेंट मोड सेट कर सकते हैं।
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जमाकर्ता अपने फाइनेंशियल गोल या अपनी सुविधा के अनुसार इसमें जब चाहे पेमेंट कर सकता है। इसमें वन टाइम या रेगुलर पेमेंट मोड सिलेक्ट करने की आजादी रहेगी। डी-रेमिट एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसके जरिए NPS में जमा की जाने वाली राशि आपके बैंक अकाउंट से सीधा आपके ट्रस्टी बैंक के खाते में चली जाती है। इससे आपके NPS में इन्वेस्ट करने के दिन ही NAV यानी नेट एसेट वैल्यू मिल जाता है। डी-रेमिट का इस्तेमाल करने के लिए सब्सक्राइबर्स के पास ट्रस्टी बैंक के साथ डी-रेमिट आईडी का होना जरूरी है। इस वर्चुअल अकाउंट का उपयोग केवल NPS कॉन्ट्रिब्यूशन भेजने के लिए ही किया जा सकता है।