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Income Tax Return Tips: ITR भरते समय रखें इन पांच बातों का ध्यान

आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, और करदाताओं को जल्द से जल्द अपना कर रिटर्न दाखिल करने के लिए दस्तावेजों, फॉर्मों और आवश्यक जानकारी की तलाश करनी होगी।

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आप वेतनभोगी करदाता हैं तो आपको ITR-1 दाखिल करना होगा ।
आप वेतनभोगी करदाता हैं तो आपको ITR-1 दाखिल करना होगा ।

वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम है, खासकर तब जब ऐसा न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, और करदाताओं को जल्द से जल्द अपना कर रिटर्न दाखिल करने के लिए दस्तावेजों, फॉर्मों और आवश्यक जानकारी की तलाश करनी होगी। इसलिए, आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण चीजों और दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी होने से कर दाखिल करने की प्रक्रिया परेशानी मुक्त हो जाती है। अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपने अपना आधार अपने पैन से लिंक कर लिया है। जिस बैंक खाते में आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, वह मान्य होना चाहिए।

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सही फॉर्म कैसे चुनें?

रिटर्न दाखिल करने से पहले सही ITR फॉर्म चुनना सुनिश्चित करें। यदि आप गलत फॉर्म चुनते हैं, तो रिटर्न दोषपूर्ण माना जाएगा, और आपको सही फॉर्म का उपयोग करके फिर से संशोधित ITR दाखिल करना होगा। यदि आप वेतनभोगी करदाता हैं तो आपको ITR-1 दाखिल करना होगा ।

आईटीआर-1 क्या है?

आईटीआर-1 किसी भी निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी कुल आय वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। आय वेतन, एक मकान, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5,000 रुपये तक) तथा अन्य स्रोतों जैसे बचत खातों से ब्याज, जमा राशि, तथा बढ़ा हुआ मुआवजा या पारिवारिक पेंशन से होनी चाहिए।

आईटीआर-1 का उपयोग कौन नहीं कर सकता?

आईटीआर-1 उस व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता जो:

कोई निवासी जो सामान्यतः निवासी नहीं है और कोई अनिवासी भारतीय, कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है, लॉटरी, घुड़दौड़, कानूनी जुए से आय है, कर योग्य पूंजीगत लाभ (अल्पकालिक या दीर्घकालिक) है, असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, एक से अधिक गृह सम्पत्ति से आय होती है। आईटीआर दाखिल करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) डाउनलोड करें और फॉर्म 16, मकान किराया रसीद (यदि लागू हो) और निवेश भुगतान प्रीमियम रसीद (यदि लागू हो) की प्रतियां रखें। हालांकि, करदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने रिटर्न के साथ कोई भी दस्तावेज (जैसे निवेश का प्रमाण, टीडीएस प्रमाणपत्र) संलग्न नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दस्तावेजों को संभाल कर रखें, ताकि कर अधिकारियों को मूल्यांकन या जांच के लिए उन्हें दिखाना पड़े।

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आईटीआर दाखिल करते समय याद रखने योग्य मुख्य बातें

विसंगति का पता लगाएं - सबसे पहले, AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड करें और वास्तविक TDS/TCS की जांच करें। अगर कोई विसंगति है, तो उसका मिलान करना सुनिश्चित करें। दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करें - अपना आईटीआर दाखिल करते समय आवश्यक सभी दस्तावेजों को संकलित करें और उनकी सावधानीपूर्वक जांच करें, जैसे बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, छूट या कटौती का दावा करने के लिए रसीदें, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और निवेश प्रमाण। पूर्व- भरा डेटा - सुनिश्चित करें कि पूर्व-भरे डेटा में पैन, स्थायी पता, संपर्क विवरण और बैंक खाता विवरण जैसे विवरण सही हैं। ई-सत्यापन अवश्य करें - रिटर्न ई-फाइल करने के बाद, उसे ई-सत्यापित करें। यदि आप अपने रिटर्न को मैन्युअल रूप से सत्यापित करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर-वी पावती की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति (स्पीड पोस्ट द्वारा) केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 को भेज सकते हैं। इन चरणों के साथ, आपका आयकर रिटर्न दाखिल करना सरल हो सकता है । गलतियों से बचने और एक सुचारू कर दाखिल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अपने फॉर्म और दस्तावेजों की दोबारा जांच करें।

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