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कैसे मिलता है EPFO से Pension का लाभ ! पढ़िए पूरी खबर

नौकरी करते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर कंपनी द्वारा कम से कम एक महीने उस कर्मचारी के EPS अकाउंट में पैसे जमा हो, अगर कर्मचारी ने 10 साल नौकरी कर ली है। पर 58 वर्ष की उम्र होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, मासिक पेंशन शुरू होने के बाद कर्मचारी के मृत्यु के मामले में।

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EPFO के सभी योग्य सदस्य अपनी उम्र के मुताबिक पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं
EPFO के सभी योग्य सदस्य अपनी उम्र के मुताबिक पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं

EPFO के सभी योग्य सदस्य अपनी उम्र के मुताबिक पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं जब वे पेंशन निकालना शुरू करते हैं। पेंशन राशि अलग- अलग मामलों में अलग-अलग होती है।

1) 58 साल की आयु में रिटायर होने पर पेंशन

कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकता है। हालांकि, 58 वर्ष की उम्र का होने तक सदस्य ने 10 साल नौकरी की हो। एक EPS स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसका इस्तेमाल मासिक पेंशन निकालने के लिए जमा किये जाने वाले फॉर्म 10D भरने के लिए किया जा सकता है।

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2) मासिक पेंशन के लिए योग्य होने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन

यदि कोई सदस्य 58 साल की उम्र से पहले 10 वर्षों तक नौकरी नहीं कर पाता है, तो वह 58 वर्ष की आयु में फॉर्म 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है।  ध्यान रहें कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

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3) नौकरी करने के दौरान पूरी तरह से विकलांग होने पर पेंशन

यदि EPFO का कोई भी सदस्य पूरी तरह विकलांग हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि भी पूरी नहीं की है, तब भी वह मासिक पेंशन का हकदार है। पेंशन के लिए योग्य होने के लिए उसके कंपनी को कम से कम एक महीने के लिए उसके EPS अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे। कर्मचारी विकलांग होने की तारीख से मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है और ज़िंदगीभर के लिए उसे पेंशन मिलती है। हालांकि, यह चेक करने के लिए कि सदस्य वह नौकरी नहीं कर सकता है जो वह विकलांग होने से पहले कर रहा था, उस कर्मचारी का मेडिकल टेस्ट हो सकता है।

4) कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पेंशन

नौकरी करते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर कंपनी द्वारा कम से कम एक महीने उस कर्मचारी के EPS अकाउंट में पैसे जमा हो, अगर कर्मचारी ने 10 साल नौकरी कर ली है। पर 58 वर्ष की उम्र होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, मासिक पेंशन शुरू होने के बाद कर्मचारी के मृत्यु के मामले में।

पेंशन राशि अलग- अलग मामलों में अलग-अलग होती है
पेंशन राशि अलग- अलग मामलों में अलग-अलग होती है