Family Dispute: बाबा कल्याणी के परिवार में झगड़ा बढ़ा
बाबा कल्याणी ने इस मुकदमे को कल्याणी एचयूएफ में अधिकारों को हड़पने का प्रयास बताया और कहा कि इसे इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वादी के पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

Bharat Forge के प्रबंध निदेशक Baba Kalyani ने कहा है कि उनके भतीजे समीर जय हिरेमठ और भतीजी पल्लवी स्वादी को कल्याणी हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएल) की संपत्ति का बंटवारा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वर्तमान कानून के तहत वे इसका हिस्सा नहीं हैं। इस बयान के बाद परिवार में तल्खी और बढ़ गई है। समीर और पल्लवी उसकी अलग हो चुकी बहन सुगंधा हिरेमठ के बच्चे हैं।
कल्याणी ने कहा
कल्याणी ने कहा कि हिरेमठ और स्वादी कल्याणी संयुक्त परिवार में सह-उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे जन्म से ही हिरेमठ परिवार से हैं। बाबा कल्याणी की प्रतिक्रिया भाई-बहनों द्वारा अंतरिम राहत के लिए दायर किए गए आवेदन के खिलाफ दायर हलफनामे का हिस्सा है, जिसमें अदालत से बाबा कल्याणी को कल्याणी हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की संपत्तियों से संबंधित किसी भी लेनदेन को करने से रोकने का आग्रह किया गया है।
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समीर और पल्लवी
समीर और पल्लवी ने कल्याणी परिवार की संपत्तियों के बंटवारे की मांग करते हुए पुणे की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें भारत फोर्ज और अन्य लिस्टिड तथा निजी स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं।
मुकदमे
बाबा कल्याणी ने इस मुकदमे को कल्याणी एचयूएफ में अधिकारों को हड़पने का प्रयास बताया और कहा कि इसे इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वादी के पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें इस बात का कोई विवरण नहीं दिया गया है कि वे एचयूएफ संपत्तियां कैसे बन गईं। उन्होंने कहा कि इस तरह के "स्वार्थी दावे" संपत्तियों को विभाजन मुकदमे के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।