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Aadhar Link: अब आधार को प्रॉपर्टी से किया जाएगा लिंक

चल और अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो तीन महीने के अंदर विचार करें। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।

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बैंक खातों और पैन कार्ड के बाद, अब संपत्ति को भी आधार से जोड़ने की योजना जल्द ही बन सकती है
बैंक खातों और पैन कार्ड के बाद, अब संपत्ति को भी आधार से जोड़ने की योजना जल्द ही बन सकती है

आधार कार्ड को पैन से लिंक हो या फिर बैंक खाते से लिंक कराना हो ये सभी चीजें हम सुनते रहते है और हम सबने करी भी होगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आधार कार्ड को अपनी प्रॉपर्टी से भी जोड़ना पड़ सकता है। जी हां हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के संबंध में, बैंक खातों और पैन कार्ड के बाद, अब संपत्ति को भी आधार से जोड़ने की योजना जल्द ही बन सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से आधार और संपत्ति को जोड़ने की मांग वाली याचिका पर विचार करने को कहा है। यह याचिका BJP नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कोर्ट की अपील की है कि वो नागरिकों की संपत्ति के दस्तावेज उनके आधार नंबर से जोड़ने के निर्देश दें। याचिका में कहा गया है अगर सरकार संपत्ति को आधार से जोड़ती है, तो इससे इकोनॉमी में 2% की एनुअल ग्रोथ होगी। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में भी  और ज्यादा सुधार होंगे और ब्लैक मनी, पॉलिटिकल पॉवर से निजी संपत्ति इकट्ठा करने जैसे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। बड़ी करेंसी के जरिए बेनामी लेनदेन का इस्तेमाल आतंकवाद, नक्सलवाद, जुआ, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध चीजों में होता है। वहीं, रियल एस्टेट और सोने की कीमत भी बढ़ जाती है। चल-अचल संपत्तियों को उसके मालिक के आधार नंबर से जोड़कर इन समस्याओं को रोका जा सकता है।

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पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की पुरानी बेंच ने इस मामले में वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय को भी अपने साथ जोड़ा था। साथ ही मामले में दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी याचिका में बदलाव कर, मामले में संबंधित मंत्रालयों को जोड़ने के लिए कहा था। चल और अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो तीन महीने के अंदर विचार करें। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका डालने वाले से कहा कि कोर्ट इस मसले पर फैसला नहीं कर सकती है। हम नीति नहीं बना सकते हैं। इस पर सरकार को फैसला करने दीजिए।