अगर बाढ़ में आपकी कार बह गई या पानी में फंसकर खराब हो गई, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इस नुकसान की भरपाई करेगी?
सवाल उठता है कि अगर बाढ़ में आपकी कार बह गई या पानी में फंसकर खराब हो गई, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इससे हुए नुकसान की भरपाई करेगी? चलिए जानते हैं।

Flood Car Insurance Claim: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को आई भयावह तबाही ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी पलभर में उजाड़ दी। नदियों में उफान इतना तेज था कि घर, कार, बाइक सब मलबे में बहते नजर आए। ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के लिए नई नहीं हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल 35 सेकंड के वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया।
इन प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा नुकसान निजी संपत्ति का होता है- खासकर वाहन को। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर बाढ़ में आपकी कार बह गई या पानी में फंसकर खराब हो गई, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इससे हुए नुकसान की भरपाई करेगी?
इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं?
विशेषज्ञों के मुताबिक, जवाब इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस है, जिसमें ऑन डैमेज कवर और इंजन प्रोटेक्शन एड-ऑन शामिल हैं, तो आप क्लेम के हकदार हैं।
बीमा अधिनियम के मुताबिक, प्राकृतिक आपदाओं- जैसे बाढ़, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई ऑन डैमेज कवर के तहत की जा सकती है।
हालांकि, अगर आपने केवल थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस लिया है, तो आपकी कार को हुए किसी भी तरह के नुकसान के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। थर्ड-पार्टी पॉलिसी केवल दूसरों को हुए नुकसान को कवर करती है।
यदि आपकी कार पूरी तरह बह गई है और नहीं मिलती, तो यह 'टोटल लॉस' माना जाएगा। ऐसे में बीमा कंपनी आपको इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) के बराबर राशि दे सकती है।
क्लेम प्रक्रिया कैसे शुरू करें?
- बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर तुरंत क्लेम दर्ज करें।
- क्लेम फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- सर्वेयर या वीडियो सर्वे के जरिए नुकसान का वैल्यूएशन होगा।
- घटना के सबूत जैसे फोटो, वीडियो या FIR भी जरूरी हो सकते हैं।
बारिश के मौसम में वाहन मालिकों कार इंश्योरेंस पॉलिसी चुनते समय इंजन कवर और बाढ़ नुकसान कवर जैसे ऑप्शंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक सही पॉलिसी आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकती है।