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दिल्ली में पुरानी गाड़ी दिखी तो बिना नोटिस दिए जब्त कर स्क्रैप में भेज दिया जाएगा वाहन! ऐसे बचाएं अपना व्हीकल

अगर आप दिल्ली की सड़कों पर अपनी तय सीमा से पुरानी कार चलाते पकड़े गए या फिर आपकी पुरानी गाड़ी किसी पब्लिक प्लेस पर खड़ी पाई गई, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग आपकी गाड़ी को बिना किसी नोटिस के जब्त कर सकता है। 

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देश की राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में अगर आप दिल्ली की सड़कों पर अपनी तय सीमा से पुरानी कार चलाते पकड़े गए या फिर आपकी पुरानी गाड़ी किसी पब्लिक प्लेस पर खड़ी पाई गई, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग आपकी गाड़ी को बिना किसी नोटिस के जब्त कर सकता है। 

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अचानक क्यों बढ़ गई सख्ती?

दिल्ली में प्रदूषण अक्सर खतरे के निशान से ऊपर रहता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भारी नुकसान पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले से ही दिल्ली सरकार को बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दे चुके हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए सरकार अब नियमों में सख्ती ला रही है और साथ ही उन नियमों को सही तरीके से लागू करने पर भी ध्यान दे रही है।

किन गाड़ियों को किया जाएगा जब्त?

दिल्ली में पहले से लागू नियमों के अनुसार 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल माना जाता है। साथ ही अगर गाड़ी बीएस 3 या उससे पुराने मॉडल की है की है और उसकी उम्र तय सीमा पार कर चुकी है, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग उस पर भी कार्रवाई करेगा।

ऐसे बचाएं अपनी गाड़ी

दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ के बाद रोड पर चलती या खड़ी पाई गई तो उसे जब्त करके सीधे स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा।

ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate) लेना होगा और अपनी गाड़ी को दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करना होगा। अगर आपको यह जानना है कि आपकी गाड़ी अपनी तय उम्र पार कर चुकी है या नहीं, तो इसके लिए आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट चेक कर सकते हैं।