पासपोर्ट बनवाना हुआ 10 गुना आसान, जानें घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका
भारत में अब पासपोर्ट बनवाना पहले से कहीं आसान हो गया है। Passport Seva Online Portal की मदद से लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।

भारत में अब पासपोर्ट बनवाना पहले से कहीं आसान हो गया है। पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल (Passport Seva Online Portal) की मदद से लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। चाहे नया पासपोर्ट बनवाना हो या पुराने को री-इश्यू कराना हो, पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है।
रजिस्ट्रेशन और लॉगिन से शुरुआत
सबसे पहले अप्लिकेंट को पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर ‘Register’ पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना होता है। इसमें नाम, जन्मतिथि और ईमेल जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है। रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होते ही ईमेल पर मैसेज आता है। इसके बाद लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉगिन पासवर्ड हर तीन महीने में बदलना ज़रूरी है।
अप्लिकेशन कैसे भरें?
लॉगिन करने के बाद ‘Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport’ ऑप्शन
चुनना होता है। इस स्टेप पर अप्लिकेंट को अपने पते के हिसाब से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO) चुनना पड़ता है। सिस्टम इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) दिखा देता है।
ऑनलाइन फॉर्म में ये जानकारियां भरनी होती हैं-
- पासपोर्ट का प्रकार
- व्यक्तिगत डिटेल्स
- फैमिली डिटेल्स
- एड्रेस की जानकारी
- इमरजेंसी कॉन्टैक्ट
- पुराना पासपोर्ट डिटेल (अगर री-इश्यू है)
फॉर्म भरने के बाद सिस्टम एक एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) जनरेट करता है। सबमिट करने से पहले जानकारी ध्यान से चेक करना जरूरी है क्योंकि बाद में बदलाव संभव नहीं होता।
फॉर्म सबमिट करने के बाद पासपोर्ट फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। पेमेंट होने के बाद ही अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। पोर्टल पर नॉर्मल और तात्काल दोनों तरह के विकल्प मौजूद हैं। नॉर्मल अपॉइंटमेंट को तीन बार और तात्काल अपॉइंटमेंट को एक बार रीशेड्यूल किया जा सकता है।
पेमेंट के बाद सिस्टम अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाता है और SMS के जरिए भी जानकारी भेजता है।
कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए
पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़ फ्रेश एप्लिकेशन और री-इश्यू दोनों में थोड़े अलग हो सकते हैं। आमतौर पर मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट ये हैं-
- पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी या पैन कार्ड)
- एड्रेस प्रूफ (बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या रेंट एग्रीमेंट)
- जन्मतिथि का प्रमाण (बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या आधार)
- 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सफेद बैकग्राउंड वाली हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
खास मामलों में, जैसे पासपोर्ट खो जाना या सिंगल पैरेंट के केस में, अतिरिक्त एफिडेविट या एनेक्सचर भी जमा करने पड़ सकते हैं।
ध्यान रखें ये बातें
अपॉइंटमेंट के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाना अनिवार्य है। पासपोर्ट सेवा केंद्र में ऑफिशियल वेरिफिकेशन इन्हीं के आधार पर होता है। किसी भी परेशानी या सवाल के लिए नागरिक नेशनल कॉल सेंटर 1800-258-1800 पर भी संपर्क कर सकते हैं।