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GST कटौती का फायदा न देने पर कंपनियों के खिलाफ बढ़ी शिकायतें, 3000 से अधिक मामला आया सामने

इनमें से करीब 68% सीधे शिकायतें हैं, जबकि बाकी मामले पूछताछ के रूप में दर्ज किए गए हैं। अब तक लगभग 1,700 शिकायतें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को भेजी जा चुकी हैं ताकि इन पर जरूरी कार्रवाई की जा सके।

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GST Cut Benefits: कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट (Consumer Affairs Department) ने कंपनियों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को लेकर चिंता जताई है, जिसमें यह आरोप है कि वे GST दरों में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दे रही हैं। अब तक 3,487 शिकायतें और पूछताछ दर्ज की जा चुकी हैं।

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इनमें से करीब 68% सीधे शिकायतें हैं, जबकि बाकी मामले पूछताछ के रूप में दर्ज किए गए हैं। अब तक लगभग 1,700 शिकायतें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को भेजी जा चुकी हैं ताकि इन पर जरूरी कार्रवाई की जा सके।

बिजनेस टु़डे को उपभोक्ता मामलों की सचिव, निधि खरे ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कपड़े और पैकेज्ड फूड जैसी चीजों में सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। लोगों ने बताया कि कंपनियां गलत GST दर लगा रही हैं और जो टैक्स कम हुआ है उसका फायदा सही तरीके से उपभोक्ताओं को नहीं दे रही हैं।

यह सामने आया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर दिए जा रहे डिस्काउंट्स में GST कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा, कुछ मामलों में उत्पादों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे यह शक पैदा हो रहा है कि कंपनियां GST में कटौती का फायदा छुपाकर खुद ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर GST से जुड़ी शिकायतों के लिए एक खास कैटेगरी बनाई है।मंत्रालय इन मामलों पर कड़ी नजर रख रहा है और चेतावनी भी दी है कि अगर कंपनियां GST कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाएंगी, तो उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं के तहत क्लास एक्शन यानी सामूहिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।