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SEBI का इस लिस्टेड कंपनी पर बड़ा एक्शन, स्टॉक पर क्या होगा असर?

मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले में Eros International Media पर कड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के प्रमोटर और पूर्व एमडी सुनील अर्जन लुल्ला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले में Eros International Media पर कड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के प्रमोटर और पूर्व एमडी सुनील अर्जन लुल्ला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि जून 2023 में SEBI ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें रेगुलेटर ने प्राइमा फ़ेसी यानि पहली नज़र में गलती के आधार पर फंड के संभावित डायवर्जन के मामले में Eros International और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) सुनील लुल्ला समेत 5 एंटिटी को सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया.

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रेगुलेटर ने सुनील लुल्ला को अगले आदेश तक इरोज या उसकी सब्सिडियरीज या सेबी-रजिस्टर्ड किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या प्रमुख मैनेजमेंट का पद संभालने से भी मना कर दिया है। इसके बाद सुनील लुल्ला ने सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ सिक्टोरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में अपील की थी। ​​हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अगस्त 2023 में रेगुलेटर के आदेश को बरकरार रखा।

इसके साथ ही मार्केट रेगुलेटर ने पाया कि सुनील लुल्ला सेबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और उन्होंने इरोज इंटरनेशनल मीडिया के डायरेक्टर पद से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने रेगुलेटर की न्यायिक कार्यवाही के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। इसके बाद नियामक ने 22 अप्रैल, 2024 को सुनील लुल्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि Eros International Media Ltd की लिस्टेड कंपनी है और इसका स्टॉक रीब 17 रुपए पर ट्रेड कर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।