
SEBI ने जारी किया नोटिफिकेशन, IPO लिस्टिंग में 6 की जगह सिर्फ लगेंगे 3 दिन
1 दिसंबर 2023 से कंपनियों को अनिवार्य रूप से नियम का पालन करना होगा। मार्केट के सभी स्टेकहोल्डर्स और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ये फैसला किया गया है। कंपनियों को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिस्टिंग की टाइम लाइन की जानकारी देनी होगी।

SEBI ने IPO लिस्टिंग के टाइम को 6 (T+6) दिन से घटाकर 3 (T+3) दिन कर दिया है। यानी अब IPO इश्यू बंद होने के बाद शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर की लिस्टिंग 3 दिन में ही हो सकेगी। पहले ये 6 दिन में होती थी। ये नियम एक दिसंबर से अनिवार्य हो जाएगा। सेबी बोर्ड ने 28 जून की बैठक में ही लिस्टिंग का समय घटाकर 3 दिन करने को मंजूरी दे दी थी। बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी।
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सेबी के इस फैसले से IPO मार्केट में लिस्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी और निवेशकों को लिस्टिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही IPO में शेयर अलॉट नहीं होने पर रिफंड भी जल्दी मिल सकेगा। SEBI ने नोटिफिकेशन में कहा, '1 सितंबर 2023 या उसके बाद आने वाले सभी IPO के लिए लिस्टिंग टाइम के नए नियम स्वैच्छिक तौर पर लागू होंगे। वहीं, 1 दिसंबर 2023 से कंपनियों को अनिवार्य रूप से नियम का पालन करना होगा। मार्केट के सभी स्टेकहोल्डर्स और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ये फैसला किया गया है। कंपनियों को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिस्टिंग की टाइम लाइन की जानकारी देनी होगी।

