लाइफ-हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर नहीं देना होगा GST! जानिए क्या महंगा और सस्ते की तैयारी?
GST पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने कई जगह टैक्स रेट में बदलाव की सिफारिश की है। इन सभी मुद्दों पर अगले महीने होने वाली GST Council बैठक में फैसला लिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर GST खत्म किया जा सकता है।

GST पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने कई जगह टैक्स रेट में बदलाव की सिफारिश की है। इन सभी मुद्दों पर अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) बैठक में फैसला लिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर GST खत्म किया जा सकता है।
लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस
टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST सभी व्यक्तियों के लिए, जिसमें परिवार के सदस्यों के लिए प्लान शामिल हैं, छूट मिलने की संभावना है। समूह ने वरिष्ठ नागरिकों के अलावा दूसरे व्यक्तियों के लिए ₹5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने का निर्णय लिया। ₹5 लाख से ज्यादा के स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा।
क्या मंहगा, क्या सस्ता
इतना ही नहीं साइकिल पर से भी टैक्स हटाया जा सकता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मुताबिक कई जगह टैक्स बढ़ाने और घटाने की सिफारिश की गई है। अगर इन सिफारिशों को अमल कर लिया जाता है तो हाथ में पहने जाने वाली 25 हजार रुपये से ज्यादा की घड़ी पर GST 18 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो सकता है। इसके अलावा 15 हजार रुपये से महंगे जूतों पर भी GST 18 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो सकता है। वहीं 10 हजार रुपये से सस्ती साइकिल भी अब 5 प्रतिशत GST के दायरे में आ सकती हैं। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता रहा है। बोतलबंद पानी की 20 लीटर से बड़ी बोतल भी 5 प्रतिशत GST स्लैब में जा सकती है, फिलहाल इस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता है। एक्सरसाइज बुक्स पर भी GST 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है।
सिन टैक्स बढ़ाने की सिफारिश
GST पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने Sin Tax को बढ़ाने की सिफारिश की है। ऐसी वस्तुओं को 18 से 28 प्रतिशत के दायरे में ले जाने को कहा गया है। सिन गुड्स में शराब, तम्बाकू और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाता है तो ये तमाम चीजें महंगी हो सकती हैं।