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Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल से UPS लागू, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का नया ऑप्शन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित पेंशन देकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और NPS में हैं, तो यह योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।

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Unified Pension Scheme

केंद्र सरकार 1 अप्रैल से एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS)। यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड पेंशन चाहते हैं। 24 जनवरी को सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (National Pension System - NPS) के ऑप्शन के तौर पर इस योजना का एलान किया था।

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UPS सिर्फ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही NPS में रजिस्टर्ड हैं। इन कर्मचारियों को NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है? (What is Unified Pension Scheme)

UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनकी आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी होगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल की सेवा की है, तो उसे कम से कम ₹10,000 की पेंशन दी जाएगी।

सरकार का योगदान और खर्च

NPS में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देते हैं और सरकार 14% योगदान देती है। लेकिन UPS में सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। इससे करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा और सरकार को पहले साल में करीब ₹6,250 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।

महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ेगी

UPS के तहत पेंशन को महंगाई से जोड़ दिया गया है, जिससे समय-समय पर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के आधार पर पेंशन बढ़ती रहेगी। यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index - AICPI) के आधार पर की जाएगी। साथ ही, रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि भी दी जाएगी।

किसे मिलेगा UPS का लाभ? (Who will get the benefit of UPS?)

यह योजना केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो NPS में शामिल हैं और UPS को चुनते हैं। UPS का चयन करने वाले कर्मचारी किसी अन्य पेंशन योजना या आर्थिक लाभ के हकदार नहीं होंगे।