Unified Pension Scheme: रिटायरमेंट की टेंशन खत्म! UPS में ऐसे करें एनरोलमेंट और पाएं बड़ा फायदा
Unified Pension Scheme लागू हो गई है। इस स्कीम का लाभ सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि आप कैसे NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं।

अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme - NPS) के तहत आते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) लागू हो गई है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन और बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेगा। अब NPS के ग्राहक इस नई स्कीम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से स्विच कर सकते हैं।
NPS से UPS में स्विच कैसे करें? (How to Switch from NPS to UPS?)
सरकार ने UPS के लिए Central Recordkeeping Agency (CRA) पोर्टल पर सुविधा दी है। इसमें कर्मचारी ऑफिशियल वेबसाइट npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, फिजिकल फॉर्म के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं।
UPS स्कीम का फायदा किन्हें मिलेगा? (Who Will get Benefit from UPS Scheme?)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। यह स्कीम तीन तरह के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी। जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो कर्मचारी पहले NPS स्कीम के तहत रिटायर हो चुके हैं वह भी यूपीएस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
UPS की पात्रता (Eligiblity for UPS)
10-25 साल की सर्विस वाले कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के आधार पर पेंशन (Pension) मिलेगी। हालांकि, कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करने वालों को ₹10,000 महीना न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी बेसिक सैलरी + डीए का 10% योगदान कर्मचारी देंगे, सरकार भी 10% योगदान देगी। इसके बाद कुल 20% राशि निवेश की जाएगी। कर्मचारी चाहें तो प्राइवेट पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं। पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर उनके जीवनसाथी को 60% पेंशन दी जाएगी।
UPS में एनरोलमेंट कैसे करें? (How to Enroll in UPS?)
CRA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। इस पोर्टल पर जाकर कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन और क्लेम फॉर्म (Claim Forms) सबमिट कर सकते हैं।
कर्मचारी को 25 साल की सर्विस पूरी करने वालों को अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी के आधार पर 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 60% पेंशन (Family Pension) दी जाएगी।