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PPF Account Extension Rules: 15 साल बाद भी अकाउंट में ब्याज और टैक्स बेनिफिट पाने का तरीका, क्या आप जानते हैं?

PPF Rule: पीपीएफ धारकों के लिए बड़ी बात है। क्या आप जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद भी चालू रखा जा सकता है। आर्टिकल में जानते हैं कैसे।

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PPF Extension Rules
PPF Extension Rules

अगर आप लॉन्ग टर्म (Long-Term Investment) में पैसा जोड़ना चाहते हैं और टैक्स सेविंग (Tax Saving) का फायदा भी उठाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए बेस्ट स्कीम है। इसमें सरकार की तरफ से 7.1% का ब्याज मिलता है और ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब PPF की मैच्योरिटी 15 साल की होती है, तो क्या उसके बाद भी इसे जारी रखा जा सकता है? जवाब है – हां। पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन रूल (PPF Account Extension Rules) के तहत इसे जितनी बार चाहें, एक्सटेंड किया जा सकता है।

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दो तरह से हो सकता है PPF एक्सटेंशन

PPF को आप दो तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं – पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ और दूसरा, बिना किसी योगदान के। अगर आप 15 साल पूरे होने के बाद भी इसमें पैसे डालना चाहते हैं, तो आपको एक्सटेंशन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म भरकर देना होगा। ये एक्सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में होता है। यानी हर बार 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा।

वहीं अगर आप कोई पैसा नहीं डालना चाहते, तो भी आपका खाता अपने आप आगे बढ़ जाएगा। इस दौरान आपको जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा और टैक्स बेनेफिट भी जारी रहेगा। आप चाहें तो बीच में या एक बार में पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं।

कितनी बार एक्सटेंशन हो सकता है?

सबसे अच्छी बात ये है कि PPF को एक्सटेंड करने की कोई लिमिट नहीं है। आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में जितनी बार चाहें, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ एक्सटेंशन चाहते हैं तो मैच्योरिटी के एक साल के भीतर बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंशन फॉर्म जमा करना जरूरी है। अगर आप समय पर फॉर्म नहीं देंगे, तो आप सिर्फ बिना कॉन्ट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन चुन पाएंगे।