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Online Will: मिनटों में बनाएं कानूनी वसीयत, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

वसीयत एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। कई लोग सोचते हैं कि वसीयत बनाने का प्रोसेस काफी लंबा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आसानी से ऑनलाइन वसीयत बना सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे।

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Online will

वसीयत बनाना बहुत से लोग टालते रहते हैं क्योंकि इसे लेकर कई लोग डर होते हैं। लेकिन, वसीयत सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि आपकी संपत्ति और परिवार को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अब आप ऑनलाइन तरीके से वसीयत बनवा सकते हैं। जी हां, वसीयत बनवाना बेहद आसान और किफायती हो गया है।

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ऑनलाइन वसीयत बनाना आसान (How to make Online Will?)
 
अक्सर लोग नहीं जानते कि ऑनलाइन भी वसीयत बनवा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो वकीलों के पास जाकर लंबी कानूनी प्रोसेस से बचना चाहते हैं। हालांकि, मुस्लिम उत्तराधिकार मामलों में (Sharia Law in Will Making) के कारण अलग विशेषज्ञता की जरूरत होती है।

बता दें कि ऑनलाइन वसीयत बनवाने के लिए आपको विश्वसनीय रजिस्ट्रार के वेबसाइट पर जाकर अपनी पर्सनल डिटेल्स के माध्यम से लॉग-इन करना होगा। 

कितने रुपये में बन जाती है वसीयत? (Online Will Charge)

WillJini पर वसीयत बनाने का प्रोसेस ₹5,500 से शुरू होता है। वहीं, LawyerSearch पर  वसीयत बनाने का चार्ज ₹4,499 से शुरू होता है। बता दें कि इसमें Stamp Duty और बाकी चार्ज शामिल नहीं हैं। इस प्रकार की कई वेबसाइट के जरिये आप ऑनलाइन वसीयत बनवा सकते हैं।  

क्या आपको ऑनलाइन वसीयत बनवानी चाहिए?

अगर आपकी संपत्ति जटिल नहीं है और आप जल्दी वसीयत तैयार करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वसीयत बनवाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन, अगर आपकी संपत्ति बड़ी या कानूनी रूप से जटिल है, तो वकील से परामर्श करना बेहतर रहेगा।

ऑनलाइन वसीयत बनवाने के फायदे (Benefits of Online Will Writing)

ऑनलाइन वसीयत बनवाने का प्रोसेस काफी आसान होता है। इसमें आपको किसी तरह के कानूनी सलाह की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वसीयत की फीस फिजिकल से काफी कम होती है। इसके अलावा इसमें गलती होने के चांस भी काफी कम होते हैं। 

हालांकि, जब संपत्ति ज्यादा होती है या फिर जटिल होती है तो इस स्थिति में ऑनलाइन वसीयत सही नहीं माना जाता है। बता दें कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार, वसीयत बनवाते वक्त दो व्यक्ति या गवाह का होना जरूरी है। यह ऑनलाइन वसीयत बनवाते समय संभव नहीं है।