अब NPS निवेश पर उसी दिन मिलेगा NAV का लाभ – जानें नए नियमों का फायदा
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस (NPS) निवेशकों के लिए T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू किया है। अब, सुबह 11 बजे तक किया गया डी-रेमिट पैसा उसी दिन निवेशित होगा और उस दिन का लागू नेट एसेट वैल्यू (NAV) के अनुसार NAV का फायदा मिलेगा। इस नए नियम Rule से निवेशकों को उसी दिन के NAV का लाभ मिलेगा, जिससे उनके रिटर्न पर पॉजिटिव असर पड़ेगा।

NPS New Rules:
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस (NPS) निवेशकों के लिए T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू किया है। अब, सुबह 11 बजे तक किया गया डी-रेमिट पैसा उसी दिन निवेशित होगा और उस दिन का लागू नेट एसेट वैल्यू (NAV) के अनुसार NAV का फायदा मिलेगा। इस नए नियम Rule से निवेशकों को उसी दिन के NAV का लाभ मिलेगा, जिससे उनके रिटर्न पर पॉजिटिव असर पड़ेगा।
पहले T+1 सिस्टम था लागू
पहले, NPS में जमा किए गए निवेश को अगले कारोबारी दिन (T+1) पर निवेशित किया जाता था। इसका मतलब था कि एक दिन का अंतर होता था, जिससे निवेशकों को उसी दिन के NAV का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब, PFRDA के इस बदलाव के तहत, सुबह 11 बजे तक प्राप्त किए गए NPS योगदान को उसी दिन के NAV के साथ निवेश किया जाएगा।
NPS निवेश होगा तेज और आसान
PFRDA ने ई-एनपीएस, POPs, नोडल ऑफिस और NPS ट्रस्ट को समयसीमा में बदलाव के अनुसार अपने ऑपरेशन्स को सुधारने की सलाह दी है। इस अपडेट से NPS में निवेश करना पहले से आसान और तेज हो गया है। अब निवेशक सुबह 11 बजे तक अपने पैसे को डी-रेमिट के माध्यम से जमा कर सकते हैं और उसी दिन की NAV का लाभ उठा सकते हैं।
NPS में सब्सक्राइबर्स की बढ़ती संख्या
2023-24 में, गैर-सरकारी क्षेत्रों से 9.47 लाख नए सब्सक्राइबर NPS में शामिल हुए, जिससे NPS की कुल निवेश राशि में 30.5% की वृद्धि हुई है। 31 मई 2024 तक NPS के सब्सक्राइबर्स का कुल बेस 18 करोड़ हो गया, जबकि 20 जून 2024 तक अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत कुल नामांकन 6.62 करोड़ हो गए हैं।