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ITR Filing Deadline: टैक्सपेयर्स को मिली राहत, बजट 2025 में बढ़ा दी गई इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन

Income Tax Filing Deadline: शनिवार को पेश हुए यूनियन बजट (Budget 2025) में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी है। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR ) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि नई डेडलाइन क्या है।

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As of now, original tax returns must be filed by July 31 of the assessment year, and revised or belated returns must be filed by December 31 of the assessment year.
As of now, original tax returns must be filed by July 31 of the assessment year, and revised or belated returns must be filed by December 31 of the assessment year.

Income Tax Filing Deadline: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट (Union Budget 2025) पेश किया था। इस बार बजट में टैक्सपेयर को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, वित्त मंत्री ने बताया की 12 लाख की सालाना सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) संसद में पेश होगा। इन दो तोहफे के अलावा वित्त मंत्री ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। 

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क्या है इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन (Income Tax Filing Deadline)

सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। इसके अलावा अगले हफ्ते दोनों संसद में न्यू इनकम टैक्स बिल पेश होगा। इस बिल में टैक्स नियमों को आसान किया जा सकता है और कई नियमों को बदला भी जा सकता है। वित्त मंत्री ने शनिवार को बजट पेश करते हुए कहा कि टीसीएस (TCS) की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा टीडीएस (TDS) की देनदारी भी कम हो गई। 

इस बार सरकार ने दो घर के मालिकों को भी टैक्स राहत ही है। रेंट पर टीडीएस की लिमिट (TDS Limit) 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। 

12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री

सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। पहले, इसकी लिमिट 7 लाख रुपये थी। इसके अलावा 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 60 हजार रुपये तक की छूट मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये कमाता है तो न्यू टैक्स रिजीम () के अनुसार 4 से 5 लाख के बीच 5 फीसदी यानी 20 हजार रुपये और 8 से 10 लाख रुपये के बीच 20 हजार रुपये टैक्स देना होगा। हालांकि, अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।