EPF खातों में पड़े हैं ₹9,330.56 करोड़, पुराने PF का पैसा कैसे मिलेगा वापस? जानें क्लेम का पूरा तरीका
लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे EPF खातों और LIC की बिना क्लेम वाली पॉलिसियों में हजारों करोड़ रुपये जमा हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक यह रकम ₹16,649 करोड़ से ज्यादा थी। जानें पुराने PF का पैसा कैसे क्लेम किया जा सकता है और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।

In Short
- लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे EPF खातों में ₹9,330.56 करोड़ जमा हैं।
- LIC के बिना क्लेम वाले फंड और उस पर हुई कमाई को मिलाकर ₹7,318.50 करोड़ हैं।
- EPF का पैसा ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से क्लेम किया जा सकता है।
EPF: देश में लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे EPF खातों और LIC की बिना क्लेम वाली पॉलिसियों में ₹16,649.06 करोड़ की रकम जमा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा इनऑपरेटिव EPF खातों में पड़ा था, जबकि बाकी राशि LIC पॉलिसीहोल्डर्स के बिना क्लेम किए गए फंड और उस पर हुई कमाई से जुड़ी थी।
EPFO ने यह भी साफ किया है कि वह किसी खाते को आधिकारिक तौर पर “अनक्लेम्ड अकाउंट” नहीं कहता। लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे ऐसे खातों को EPF स्कीम के नियमों के तहत “इनऑपरेटिव अकाउंट” माना जाता है।
LIC के पास ₹7,318 करोड़ से ज्यादा रकम
31 मार्च 2026 तक LIC के पास पॉलिसीहोल्डर्स की ₹5,564.55 करोड़ की बिना क्लेम की गई रकम थी। इस रकम पर ₹1,753.95 करोड़ की इनकम भी हुई।
इस तरह LIC के पास बिना क्लेम वाली रकम और उस पर हुई कमाई को मिलाकर कुल ₹7,318.50 करोड़ जमा थे। EPF और LIC की रकम को जोड़ने पर कुल राशि ₹16,649.06 करोड़ हो जाती है।
EPF का पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं?
अगर नौकरी बदलने के बाद पुराने PF अकाउंट का पैसा नहीं निकाला गया है, तो कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। पूरी रकम निकालने के लिए अकाउंट का कम से कम दो महीने से इनएक्टिव होना जरूरी है। बाकी मामलों में आप सिर्फ कुछ पैसा ही निकाल सकते हैं।
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क्लेम के लिए UAN से PAN, आधार और बैंक डिटेल्स जैसी KYC जानकारी जुड़ी होनी चाहिए। अगर अकाउंट सात साल से ज्यादा समय से इनएक्टिव है, तो अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। निकासी पर अकाउंट की अवधि के हिसाब से टैक्स भी लागू हो सकता है।
इनऑपरेटिव EPF अकाउंट से पैसा कैसे निकालें?
सबसे पहले अपनी मेंबर ID, PF अकाउंट नंबर और KYC डिटेल्स पता करें। इसके बाद क्लेम ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।
ऑनलाइन क्लेम के लिए EPFO की वेबसाइट पर जाकर “Our Services” में “For Employees” विकल्प चुनें। फिर क्लेम फॉर्म खोलें। फाइनल सेटलमेंट के लिए Form 19 और पेंशन निकासी के लिए Form 10C भरना होगा। UAN, पुराने PF अकाउंट नंबर और आधार की जानकारी भरकर फॉर्म डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है।
UAN नहीं होने पर Form 19 या Form 10C डाउनलोड करके हाथ से भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा करें।
क्लेम का स्टेटस कैसे देखें?
EPFO वेबसाइट के “Online Services” सेक्शन में “Track Claim Status” पर जाएं। PF अकाउंट नंबर, UAN और आधार की जानकारी भरकर स्टेटस देखा जा सकता है। पोर्टल बताएगा कि क्लेम पेंडिंग है, मंजूर हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या भुगतान कर दिया गया है।

