दिल्ली में गाड़ी के चालान पर अब लगेगा सिर्फ आधा जुर्माना
दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब अगर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान कटता है, तो आपको सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है, जिसे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।

दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब अगर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान कटता है, तो आपको सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है, जिसे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य ट्रैफिक चालानों के निपटान को आसान बनाना और जनता को राहत प्रदान करना है। दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की कुछ धाराओं के तहत ट्रैफिक अपराधों पर जुर्माना राशि को 50% तक कम करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के चालान काटे गए हैं, वे अब चालान की आधी राशि देकर इसे निपटा सकते हैं।
90 दिनों के भीतर करना होगा जुर्माने का भुगतान
सरकार ने चालानों को जल्दी निपटाने के लिए यह कदम उठाया है। मौजूदा चालानों के लिए, इस योजना के तहत अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। वहीं, अधिसूचना के बाद कटने वाले चालानों के लिए 30 दिनों के अंदर जुर्माने का भुगतान करना होगा।
ट्रैफिक नियमों का पालन होगा आसान
यह योजना न केवल चालान निपटाने में आसानी लाएगी, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कानूनों का सम्मान बढ़ेगा और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।
उपराज्यपाल की अनुमति के बाद लागू होगी योजना
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह कदम दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर करने के लिए उठाया गया है। अब यह योजना उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रही है, और जैसे ही अनुमति मिलेगी, इसे लागू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर, यह योजना दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत है, और उम्मीद है कि इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी।