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Kiren Rijiju ने लोकसभा में Waqf Amendment Bill को पेश किया!!…..

Minority Affairs के Union Minister Kiren Rijiju ने गुरुवार को लोकसभा में Waqf Amendment Bill, 2024 को पेश किया है। कांग्रेस ने विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है।

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Minority Affairs के Union Minister Kiren Rijiju ने गुरुवार को लोकसभा में Waqf Amendment Bill, 2024 को पेश किया है
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Minority Affairs के Union Minister Kiren Rijiju ने गुरुवार को लोकसभा में Waqf Amendment Bill, 2024 को पेश किया है। कांग्रेस ने विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। "हम हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम अन्य धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। यह बिल महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के लिए विशेष है। आप यह नहीं समझते कि पिछली बार भारत के लोगों ने आपको सबक सिखाया था। संघीय व्यवस्था पर यह एक हमला है।", “कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने निचले सदन में कहा।

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वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल संविधान पर मौलिक हमला है

वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल संविधान पर मौलिक हमला है। "इस बिल के माध्यम से, वे एक प्रावधान डाल रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद आप ईसाईयों के लिए जाएंगे, फिर जैनों के लिए... भारत के लोग इस तरह की विभाजनकारी राजनीति पसंद नहीं करेंगे।”विपक्षी दलों ने मांग की है कि Waqf Amendment Bill को पेश किए जाने के बाद इसे जाँचने के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। सरकार ने Business Advisory Committee से कहा है कि वह लोकसभा की भावना का आकलन करने के बाद इस पर फैसला करेगी। 

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वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने का प्रयास

वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने का प्रयास करने वाले विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है।Waqf Amendment Bill में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रावधान है। Bill को पेश किए जाने से पहले मंगलवार रात को लोकसभा सदस्यों के बीच वितरित किया गया। अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, बिल यह तय करने के लिए बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।

यह Central Waqf Council और State Waqf Boards की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है

यह Central Waqf Council और State Waqf Boards की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। विधेयक में Bohras और Aghakhanis के लिए एक अलग Auqaf बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। Draft Law मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।

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