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Income Tax Rule: नए टैक्स रिजीम को चुनने से पहले ये 5 बड़े बदलाव को जान लीजिए

बजट 2024 में वित्त मंत्री सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत आयकर स्लैब्स में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि यह करदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बन सके। आइये जानते 5 बड़े बदलावों के बारे में...

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बजट 2024 में वित्त मंत्री सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत आयकर स्लैब्स में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि यह करदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बन सके। स्लैब्स में  एडजस्टमेंट के साथ-साथ, स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा भी बढ़ाई गई। परिवार पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों की योगदान राशि में भी बदलाव किए गए। हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ।

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2025 में ITR दाखिल करते समय नए टैक्स रिजीम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स ध्यान दें...

1) इनकम टैक्स स्लैब्स
 नए टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने आयकर स्लैब्स में सुधार किया है, जिससे जो करदाता इसे चुनते हैं, उन्हें सालाना ₹17,500 तक बचत करने का अवसर मिलेगा।

2) आयकर स्लैब दरें
नए टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब्स को फिर से डिजाइन किया गया है। ₹3 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। ₹3 लाख से ₹7 लाख के बीच आय पर 5% कर लगेगा और ₹7 लाख से ₹10 लाख के बीच आय पर 10% कर लागू होगा और ₹10 लाख से ₹12 लाख के बीच आय पर 15% कर लागू होगा, जबकि ₹12 लाख से ₹15 लाख के बीच आय पर 20% टैक्स लगेगा। ₹15 लाख से ऊपर आय के मामले में टैक्स दर 30% रहेगी।

₹3 लाख तक - शून्य
₹3-7 लाख - 5%
₹7-10 लाख - 10%
₹10-12 लाख - 15%
₹12-15 लाख - 20%
₹15 लाख से ऊपर - 30%

3) नौकरीपेशा के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
नए टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने छूट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है।

4) पेंशनधारकों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
परिवार पेंशनधारकों के लिए सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।

5) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)
धारा 80CCD(2) के तहत पेंशन योजना में कर्मचारी की मूल वेतन का 10% तक टैक्स-मुक्त है। जो टैक्सपेयर्स नए कर शासन को चुनते हैं, उनके लिए यह सीमा बढ़ाकर 14% कर दी गई है।