दिल्ली-NCR में गैस चैंबर जैसे हालात, GRAP-3 लागू: जानिए कौन से काम बंद रहेंगे,
दिल्ली-NCR की हवा दिनों-दिन 'जहरीली' होती जा रही है। जैसे ही ठंड बढ़ती है, प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण 'गंभीर स्तर' पर पहुंच गया है।

दिल्ली-NCR की हवा दिनों-दिन 'जहरीली' होती जा रही है। जैसे ही ठंड बढ़ती है, प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण 'गंभीर स्तर' पर पहुंच गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज से दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू करने का निर्णय लिया है। GRAP-3 के लागू होने के बाद कई कड़े प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, जैसे सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव और डीजल चालित मालवाहक गाड़ियों पर सख्त पाबंदी। इसका असर बच्चों के स्कूलों पर भी होगा। आइए जानते हैं कि GRAP-3 के तहत किन गतिविधियों पर पाबंदियां रहेंगी।
1. बच्चों के स्कूलों पर असर
GRAP-3 के लागू होने के बाद बच्चों के स्कूलों पर बड़ा असर पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब कक्षा 5 तक के बच्चों की क्लास ऑनलाइन मोड पर चलेगी। अगर प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, तो GRAP-4 भी लागू हो सकता है, जिसके तहत बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाएगी।
2. गाड़ियों पर प्रतिबंध
GRAP-3 के तहत डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल (LMV) और 4-पहिया डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। अधिकांश अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा BS-III पेट्रोल वाहनों को भी चलने की अनुमति नहीं है। केवल इलेक्ट्रिक, CNG, और BS-6 मानकों वाले वाहन, साथ ही ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट वाहन दिल्ली में आ सकते हैं। दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS-III और उससे नीचे के डीजल लाइट कमर्शियल वाहनों (LCV) को भी दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। माल ढोने वाले वाहनों में केवल जरूरी सामान ले जाने की अनुमति होगी। साथ ही, दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी और सार्वजनिक परिवहन के फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
3. कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। धूल के नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा, और लैंडफिल साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूरे NCR में स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को भी बंद किया जाएगा।
अन्य प्रतिबंध
पेंटिंग, वेल्डिंग, और गैस कटिंग पर पाबंदी।
सड़कों की सफाई जैसे झाड़ू लगाने पर रोक।
इमारतें ढहाने के बाद मलबे के परिवहन पर प्रतिबंध।
छतों की वाटर प्रूफिंग पर पाबंदी।
टाइल्स की कटिंग, ग्राइंडिंग, और फिक्सिंग पर रोक।
सीमेंटिंग, प्लास्टर और अन्य कोटिंग वर्क पर प्रतिबंध।
सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों पर रोक।
ईंट चिनाई के काम पर भी पाबंदी।
GRAP-3 क्या है?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) एक योजना है, जो दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करती है। GRAP का तीसरा चरण तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़, और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना है।