Paytm की समीक्षा की शायद ही कोई गुंजाइश, Governer बोले - RBI बहुत सोच-समझकर फैसला लेती है, ग्राहकों का हित सबसे ऊपर
29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।

Reserve Bank of India के गवर्नर Shaktikanta Das ने सोमवार को साफ कर दिया कि Paytm Payments Bank के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा करने की 'शायद ही कोई गुंजाइश' है। शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI बहुत सोच-समझकर फैसला लेती है। किसी के भी खिलाफ हम एक्शन लेते हैं तो महीनों और सालों उससे बातचीत करते हैं। जब बदलाव नहीं दिखाई देता तो एक्शन लेते हैं। ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा न हो इसलिए एक महीने का टाइम दिया है। उपभोक्ताओं के हित सबसे ऊपर है। RBI गवर्नर ने कहा कि पेटीएम से जुड़े मामले को लेकर इस हफ्ते एक FAQ जारी करेंगे।
Also Read: RBI कर सकता है Paytm Payment Bank का लाइसेंस कैंसिल !
पेटीएम के खिलाफ RBI के आदेश की खास बातें:
29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा। इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी। वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।