scorecardresearch

Online Gaming: आज से लागू होगा 28 % GST, कंपनियां टेंशन में

आईटी एक्ट-2021 के संशोधन के तहत सरकार सभी गेम ऑफ चांस को गैंबलिंग मानती है। सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी गेम ऑफ चांस की पहचान कर बंद करेगी।

Advertisement
Online Gaming  में 28 % GST को लेकर लगातार विवाद चल रहा है
Online Gaming में 28 % GST को लेकर लगातार विवाद चल रहा है

Online Gaming  में 28 % GST को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। केंद्र वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की मौजूदगी में 50वे बोर्ड बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया था। पर यह फैसला आते ही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की ओर से बोर्ड को इस मामले पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था। इसके बाद मजह कुछ दिन के बाद ही बोर्ड ने फिर बैठक बुलाकर इस पर विचार कर 28 % जीएसटी लगाने पर मुहर लगाई। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने जुलाई में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स-रेसिंग और कैसिनो पर 28% GST लगाने का ऐलान किया था। 2 अगस्त को 51वीं बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया था। अब तक इन खेलों पर 18% तक टैक्स लगता था। बीते दिनों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन Sanjay Agarawal ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से ही 28% GST लगेगा। उन्होंने कहा कि गेमिंग कंपनियों को इसके लागू करने के प्रोसेस के तहत लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है।

advertisement

Also Read: 2000 Note: 7 अक्टूबर के बाद क्या होगा 2000 के नोट का?, क्या है मामला ?

अग्रवाल ने कहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाएं जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को अपने यहां 30 सितंबर तक पास करा लें या अध्यादेश लाकर 1 अक्टूबर से लागू करें। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के 6 महीने बाद रिजल्ट की समीक्षा की जाएगी। फिलहाल, ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18% GST देते हैं। कैसीनो, सट्टेबाजी और इस तरह के दूसरे गेम जिनमें 'चांस' की बात होती है, उन पर 28% GST लगाया जाता है। घुड़सवारी या घुड़दौड़ में सरकार हर बेटिंग पर 28% GST चार्ज करती है। देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 2025 तक इस इंडस्ट्री के 5 अरब डॉलर यानी करीब ₹41 हजार करोड़ होने के आसार हैं। 2017-2020 के बीच मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्रीज 38% सालाना की दर से बढ़ी थी। इस इंडस्ट्री के बढ़ने का रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। भारत के बाद चीन और अमेरिका का गेमिंग ग्रोथ 8% और 10% है। आईटी एक्ट-2021 के संशोधन के तहत सरकार सभी गेम ऑफ चांस को गैंबलिंग मानती है। सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी गेम ऑफ चांस की पहचान कर बंद करेगी।

2 अगस्त को 51वीं बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया था
2 अगस्त को 51वीं बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया था