
2000 Note: 7 अक्टूबर के बाद क्या होगा 2000 के नोट का?, क्या है मामला ?
ग्राहक एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 19 आरबीआई इश्यू ऑफिस के जरिए में इन नोटों को एक्सचेंज जारी रख सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि लोग अपने बैंक अकाउंट में 2000 के नोट जमा करने के लिए आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में जा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जानकारी दी है कि 2000 रुपये के नोटों को जमा करने की आखिरी तारीख को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बाद आप बैंक में नोट जमा नहीं करवा पाओगे। अभी तक 96 फीसदी 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। 19 मई को RBI ने इसे अपनी क्लीन-नोट पॉलिसी का हिस्सा बताते हुए 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। अब तक लोग बैंकों में जाकर 2000 के नोटों को जमा या एक्सचेंज कर सकते थे लेकिन अब बैंक के जरिए नोटों को एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा। RBI ने कहा कि बैंकों की शाखाओं में जमा या एक्सचेंज अब बंद हो जाएगा।
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ग्राहक एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 19 आरबीआई इश्यू ऑफिस के जरिए में इन नोटों को एक्सचेंज जारी रख सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि लोग अपने बैंक अकाउंट में 2000 के नोट जमा करने के लिए आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में जा सकते हैं। अगर RBI का इश्यू ऑफिस दूर है तो देश के भीतर से बैंक खातों में नोट जमा करने के लिए इन आरबीआई इश्यू कार्यालयों में से कहीं भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2000 रुपये के बैंक नोट भेज सकते हैं। आरबीआई ने कहा इस तरह का एक्सचेंज या जमा आरबीआई/सरकारी नियमों, वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने के अधीन होगा। RBI ने जनता से बिना किसी देरी के 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने का आग्रह किया है।
