
अब 30 दिन में बैंक से वापस मिलेंगे प्रॉपर्टी के कागज, पढ़िए पूरी ख़बर
आरबीआई कमेटी ने कहा कि अगर कर्जधारकों के ओरिजिनल पेपर्स बैंक खो देते हैं, तो उन्हें मुआवजे के साथ-साथ पेनल्टी भी देनी होगी। हाल ही में रिजर्व बैंक ने लोन को लेकर बैंकों को नए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें बताया था कि अब ग्राहक की अपनी भाषा में लोन एग्रीमेंट होगा। उसमें बैंकों को पेनल्टी और लेट फीस के नियम बोल्ड अक्षरों में लिखने पड़ेंगे। ये नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे।

Home Loan चुकाने के बाद बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 30 दिन के अंदर ग्राहकों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वापस लौटाने होंगे। ऐसा नही करने पर ग्राहक को 5000 रुपए प्रतिदिन मुआवजे के रूप में देना होगा। RBI ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी। नए निर्देश बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रीजनल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे।
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आमतौर पर लोन के बदले में बैंक कोलैटरल के तौर पर प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। जून में आरबीआई कमेटी ने कहा था कि अगर कर्जधारकों के ओरिजिनल पेपर्स बैंक खो देते हैं, तो उन्हें मुआवजे के साथ-साथ पेनल्टी भी देनी होगी। हाल ही में रिजर्व बैंक ने लोन को लेकर बैंकों को नए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें बताया था कि अब ग्राहक की अपनी भाषा में लोन एग्रीमेंट होगा। उसमें बैंकों को पेनल्टी और लेट फीस के नियम बोल्ड अक्षरों में लिखने पड़ेंगे। ये नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे।
